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SAGAR : बुआ-भतीजे की मौत पर अदालत ने 24 लाख का अवार्ड पारित किया

SAGAR  : बुआ-भतीजे की मौत पर अदालत ने 24 लाख का अवार्ड पारित किया


सागर । न्यायाधीश श्रीमती दीपाली शर्मा ने सडक़ दुर्घटना में मृत युवक सौरभ जैन की माँ वंदना जैन को 20 लाख 90 हजार 40 रूपए तथा बुआ मालती के परिजनों को 3 लाख 13 रूपए का अवार्ड पारित किया है.
सवा दो साल पहले सौरभ अपनी माँ वंदना व बुआ मालती को मोटर साईकिल पर लेकर केरबना जिला दमोह रिश्तेदारी में जा रहा था कि प्रहलादपुरा घटिया के पास बस क्रमांक सीजी 04 जीए 9786 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी थी. जिसमें आयी चोटों के बाद तीनों को बंडा अस्पताल से सागर रैफर किया गया था. जहाँ मकरोनिया स्थित निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया. बंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी.
 सौरभ की हालत बिगडऩे पर भोपाल स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. वहीं बुआ मालती की मृत्यु भी हो गई थी. आवेदिका की ओर से पैरवी अशोक जैन एड. ने की. सौरभ के माता-पिता वंदना रूपचंद्र द्वारा क्षतिपूर्ति दावा आवेदन सागर न्यायालय में पेश किया गया. जहाँ पर न्यायालय द्वारा आवेदिका वंदना के पक्ष में 20 लाख 90 हजार 40 रूपए तथा मालती के परिजनों को 3 लाख 13 हजार का अवार्ड पारित किया गया. साथ ही दावा प्रस्तुत दिनांक से अदायगी दिनांक तक आवेदिका को सात प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी दिए जाने का न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है. 

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