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शाजापुर। दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में, एक मे दस और दूसरे मामले में 22 साल की सजा


शाजापुर। दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में, एक मे दस और दूसरे मामले में 22 साल की सजा


शाजापुर। न्यांयालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्या्याधीश शाजापुर द्वारा आरोपी मनोज पिता देवीलाल मालवीय  निवासी ग्राम छापीहेडा थाना कोतवाली जिला शाजापुर को नाबालिक पीडिता का अपहरण कर उसके साथ गलत काम करना दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रूपये जुर्माना, धारा 366 भादवि में 3 वर्ष की साजा और 2000 रूपये जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम धारा 4 में 10 वर्ष की सजा और 20,000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक धारा में अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगताये जाने के आदेश दिये गये। जुर्माने की राशि जमा होने पर उसमें से 20,000 रूपये प्रतिकर स्वरूप नाबालिक पीडिता को अपील अवधि पश्‍चात  अपील ना होने की दशा में दिये जाने के संबंध में भी आदेश दिये गये।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक  31.05.19 को रात्रि के करीब 10:30 बजे नाबालिक पीडिता को आरोपी बहला फुसलाकर व शादी का झांसा देकर भगा ले गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर लिखाई थी। 
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस आरक्षी केन्द्र  कोतवाली शाजापुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता श्री देवेन्द्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं श्री रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने गवाह कराये। 
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री देवेन्द्र मीणा जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये न्या्यालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।    
                                                      नाबालिक से बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये अर्थदण्‍ड की सजा

शाजापुर। न्‍यायालय   द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी  बहादुर पिता बाबुलाल हरिजन उम्र 32 वर्ष निवासी चन्‍देरी जिला सीहोर को धारा 366-A में 5 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रूपये जुर्माने तथा 376-D में 22 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रूपये अर्थदण्‍ड एवं  506-II में 02 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर  ने बताया कि, घटना दिनांक 09.05.2019 को पीडिता को गांव का  बहादुर पिता बाबूलाल ग्राम चंदेरी अपने साथियों के साथ  पीर बाबा पर की गई मानता में खाना खाने का कहकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये थे।  आरोपीगण पीडिता को गलत रास्‍ते से रूखड वाले खेत तरफ जंगल में ले गए, जब पीडिता नें कहा मुझे कहा ले जा रहे हो और चिल्‍लाई तो बहादुर ने मुँह दबा दिया और  राकेश ने उसके हाथ पकड लिये और बहादुर ने उसके साथ जबरन खोटा काम किया। फिर राकेश ने जबरन उसके साथ खोटा काम किया। आरोपीगण ने पीडिता को धमकी दी की यह बात  किसी को  बताई तो  जान से खत्‍म कर देंगे। आरोपीगण उसे मोटरसाइकिल से बेहरावल गांव वाली हाट गली के पास छोड गए। पीडिता ने घटना की बात अपने भाईयों को बताई। 
पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की। थाने पर  अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध  अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।  
अभियोजन की ओर से पीडिता, साक्षीगण, डॉक्‍टर, विवेचक एवं सभी आवश्‍यक गवाहों के बयान कराकर न्‍यायालय में अतिंम तर्क प्रस्‍तुत किये गये।
उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ''अभियोजन'' महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

आरोपी द्वारा जमा की गई जुर्माने की रकम अपील अवधि पश्‍चात पीडिता को प्रतिकर स्‍वरूप दिलाये जाने का आदेश भी  न्‍यायालय द्वारा दिया गया।

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