भोपाल : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
भोपाल । न्यायालय श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति उम्र 22 वर्ष को धारा 363, 366ए, 376 भादवि एवं ¾ पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये सजा सुनाई । आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति को धारा 376 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2000रू अर्थदंड एवं धारा 366 ए भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनिता सिंह एवं एडीपीओ श्रीमती सीमा अहिरवार ने किया।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 27.01.2019 को रात करीब 8:30 बजे पीडिता ने अपनी मॉं सेदुकान से पेन लाने का कहकर घर से दुकान चली गई। जब वह रात करीब 10 बजे तक घर वापस नहीं आई तब पीडिता के रिश्तेदारों ने उसकी तलाश की। पीडिता का पता न चलने पर पीडिता की मॉं फरियादिया ने दिनांक 28.01.2019 को पीडिता के गुम होने तथा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पीडिता को दिनांक 29.01.19 को दस्तायव किया गया, तब पीडिता ने बताया कि आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति उसे बहला-फुसलाकर अशोका गार्डन की एक मेडिकल दुकान में ले गया जहां उस दुकान में उस समय कोई नहीं था, तब रात में आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति उसे घुमाता रहा जब वह उसे खजूरी सडक की ओर ले जा रहा था तभी पुलिस वालो ने आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति को पकड लिया। न्यायालय में मामला पेश किया गया जिसमें आरोपी को दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया गया।
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