Editor: Vinod Arya | 94244 37885

अबोध बालिका का ट्रेन से किया था अपहरण और दुराचार ,आरोपी को अंतिम सांस तक रहना होगा जेल में ,अदालत ने सुनाया फैसला

अबोध बालिका का ट्रेन से किया था अपहरण और दुराचार ,आरोपी को अंतिम सांस तक रहना होगा जेल में ,अदालत ने सुनाया फैसला

बैतूल। विशेष न्यायालय पास्को एक्ट बैतूल के न्यायालय ने 7 वर्ष की अबोध बालिका का अपहरण कर दुराचार के आरोप में 38 वर्षीय एक युवक को अंतिम सांस तक जेल में रहा का निर्णय दिया है। प्रकरण में आरोपी पर कुल ₹4000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा और वरिष्ठ एसडीओपी अमित कुमार राय एवं वंदना शिवहरे ने पैरवी की।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा ने बताया कि घटना के अनुसार 14 जून 2019 को 7 वर्षीय बालिका अपने माता, पिता और भाई के साथ बुधनी से जुन्नारदेव तक जनरल कोच में यात्रा कर रही थी। इसी कोच में दमुआ निवासी राजा उर्फ़ किशोर पिता तारण भी यात्रा कर रहा था। आरोपी ने आमला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर 7 वर्ष बालिका को अपनी गोद में लेकर भाग गया।उस समय उसका पिता पानी लेने स्टेशन में उतरा था। वापस में अपनी पुत्री नहीं मिली। इस दौरान ट्रेन का सिग्नल हो गया और जुन्नारदेव की ओर चल पड़ी। अबोध बालिका के माता-पिता ने उसे काफी तलाश की लेकिन नहीं मिली। जब ट्रेन जुन्नारदेव में रुकी तब सूचना दी गई। अपने परिवार वालों को घर छोड़ने के बाद लापता बालिका का पिता आमला आया उसने जीआरपी आमला में शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन जे मुताबिक जीआरपी राजा की फ़ोटो माता, पिता को दिखाई। उन्होंने आरोपी को पहचान लिया। इसके आधार पर पुलिस ने 24 जून को ओवर ब्रिज के नीचे बुधनी में आरोपी को को बच्ची के साथ हिरासत में ले लिया। जीआरपी के मुताबिक आरोपी पहले भी इस तरह के मामले को अंजाम दे चुका है।।आरोपी पर जीआरपी ने धारा 363, 376, 376( 1 ) एवं पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी को दो सिद्ध किया गया आरोपी को अभियोजन ने फांसी की मांग की थी। अदालत ने बताया कि ऐसे व्यक्ति का समाज में उन्मुक्त रहना खतरनाक साबित हो सकता है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे सकता है । इसलिए उसे धारा 363,366, 376 में 7 वर्ष और पास्को एक्ट में दोषी पाए जाने पर अंतिम सांस तक जेल में रखने के आदेश दिए। प्रकरण में जीआरपी के उप निरीक्षक एचआर कुमरे, उप निरीक्षक प्रमोद पाटिल, सहायक उपनिरीक्षक जीएस रघुवंशी, आरक्षक रवीश कुमार, अनिल कुमार की प्रमुख भूमिका रही।

---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------

Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

Archive