साग़र: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत निरस्त
सागर। न्यायालय-सुश्री स्वाती सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी सभी निवासी बरोदा, जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 21.02.2021 के रात करीब 12ः00 बजे की फरियादिया को घर का दरवाजा पर डंडा मारने की आवाज आने पर फरियादिया की सास ने दरवाजा खोला तो आरोपी धनप्रसाद कुर्मी हाथ में डंडा लिये फरियादिया की सास को धक्का देते हुए घर के अंदर घुस आया है फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड लिया एवं छेडछाड करने लगा। फरियादिया की आवाज सुन कर उसके परिवार के अन्य सदस्य भी आ गये तथा वाहर से आरोपीगण रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी भी डंडा लेकर अंदर आ गये और सभी लोगों से मारपीट करने लगे। जिससे फरियादी को एवं उसकी परिवार के अन्य लोगों को चोट कारित हुई। आरोपीगण ने धमकी भी दी कि अगर रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो जान से खत्म कर देगें। घर के बाहर रखी प्लेटीना मोटरसाइकिल में भी आरोपीगण ने तोड़-फोड़ की। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने आपनी सास एवं पति के साथ थाना उपस्थिति होकर दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेष्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
बुरी नियत से घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
सागर। न्यायालय-श्रीमान भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी आमिर अली निवासी शनिचरी, सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है फरियादी ने थाना उपस्थिति होकर आरोपी आमिर अली के विरूद्ध लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.02.2021 के शांम करीब 04ः30 बजे अभियुक्त आमिर अली निवासी शनीचरी फरियादी की बेटी के कमरे में गलत काम करने के उद्देष्य से घुसा था। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गये और उन्होने अभियुक्त आमिर अली को पकड लिया एवं पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करा दिया। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 450, 354 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आमिर अली का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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