साग़र: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर

साग़र: नाबालिग  के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर

सागर। न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी निवासी मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा दिनांक 08.08.2020 को मौखिक रिर्पोट लेख करायी कि आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया जिसके कारण पीड़िता द्वारा बीएमसी सागर में एक मृत बच्चे को जन्म दिया गया पीड़िता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 506 भादवि, 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट एवं 3(2)(अ) एस सी एसटी एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।



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