साग़र: महिला से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा
सागर। न्यायालय श्रीमान अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अषोक माली पिता गोरेलाल माली उम्र करीब 50 साल निवासी खिरिया वार्ड, बीना जिला सागर को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.12.2017 दिन के करीब 02ः00 बजे फरियादिया/पीडिता पैदल अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में सफेद रंग की मैजिक गाड़ी से आरोपी अषोक माली ने पीड़िता को गाडी के अंदर खीच लिया और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा रहा, एक अन्य व्यक्ति गाड़ी के बाहर बच्चों के पास खड़ा रहा। पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी ने कपडे़ से मुॅह बंद कर लिया एवं उसके साथ गाडी के पीछे की सीट पर दुष्कृत्य किया और फिर पीडिता को वही छोड़कर चले गये। डर के कारण फरियादिया गाडी़ का नंबर नही देख पाई। फरियादिया ने घर जाकर अपने पति को घटना बताई एवं उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2017 को लिखित पर आवेदन थाना जी.आर.पी. बीना में दर्ज की गयी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी अषोक माली को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें