भोपाल: नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को 20 साल की सजा

भोपाल:  नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को 20 साल की सजा

भोपाल: न्‍यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्‍यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी गण नावेद खान, रोहित खंगार एवं आरोपी अनमोल चौहान को सजा सुनाई । आरोपी नवेद खान को धारा 363, 366 भादवि में 3-3  वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376 (2)(आई) भादवि एवं ¾ पाक्‍सो एक्‍ट में बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रू के अर्थदंड से दंडित किया । आरोपी रोहित खंगार को  धारा 363, 366 भादवि में 3-3  वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पाक्‍सो एक्‍ट में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया एंव आरोपी अनमोल चौहान को धारा 363, 366 भादवि में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पाक्‍सो एक्‍ट में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रू के अर्थदंड  एवं अर्थदंड न देने की दशा में 6-6 माह के अतिरिक्‍त कारावास से दंडित किया गया।    
शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने किया। 

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम
के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे


ट्वीटर  फॉलो करें


वेबसाईट


मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि फरियादी ने थाना हबीबगंज भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया कक्षा आठवी की पढाई कॉर्मल कॉनवेंट स्‍कूल से कर रही है। आरोपी रोहित ख्ंगार उसका दोस्‍त है जिसे वह लगभग 6 साल से जानती है, अनमोल एवं नवेद रोहित के दोस्‍त है जिसके कारण वह इन दोनो को भी जानती है। दि. 27.08.2018 को रात करीब 3 बजे जब पीडिता सो रही थी तभी उसे मोबाईल की बीप बजने की आवाज आई उसने देखा तो इंस्‍टाग्राम पर आरोपी रोहित का मैसेज था जिसमें उसे घर के बाहर आने की बात थी। पीडिता के मना करने पर अनमोल ने मैसेज से धमकी दी कि यदि तू बाहर नहीं आई तो तरे मम्‍मी-पापा को जान से मार देगें। डर के कारण जब वह बाहर गयी तो देखा कि अनमोल जाली के अंदर आ्ंगन में था और बाहर का गेट बंद था। अनमोल ने जबरदस्‍ती मुझे उठाकर रोहित को दिया, रोहित ने मुझे गेट से बाहर निकाला। नवेद बाहर गोल्‍डन कलर की कार में बैठा हुआ था, पीडिता घबराई हुई थी उसे गाडी का नंबर याद नहीं था। तीनो आरोपियों ने पीडिता को डरा-धमकाकर कार में बैठाया। आरोपी नवेद कार चला रहा था, अनमोल मेरे बगल में पीछे वाली सीठ पर बैठकर बुरी नियत से मुझे जबरदस्‍ती किस कर रहा था । फिर नावेद ने 11 नबंर के पास गाडी रोकी, और रोहित ने अनमोल को गाडी से बाहर करके मुझे बुरी नियत से छुआ और किस किया, रोहित और अनमोल 11 नंबर के पास गाडी से उतर गये। पीडिता ने नावेद से घर छोडने की बात कही तो नवेद जबरदस्‍ती उसे साकेत नगर के सुनसान इलाके में ले गया, और एक जगह कार खडी कर दी। कार के अंदर नवेद ने पीडिता के साथ जबरदस्‍ती गलत काम किया। मैं चीख-चिलला रही थी लेकिन रास्‍ता सुनसान होने के कारण किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। इसके बाद 5 बजे आरोपी नवेद ने पीडिता को घर के अंदर आंगन में लाकर छोडा और मुझे  किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी, तो डर के कारण यह बात पीडिता ने किसी को नहीं बताई। दि. 31.08.2018 को पीडिता का भाई आयुष इंदौर से घर आया तो पीडिता ने सारी बात अपने भाई को बताई और अपने मम्‍मी-पापा के साथ थाने जाकर घटना की रिपोर्ट की। 

                                                           ---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------

 
 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें