टीकमगढ: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 29.09.2017 को पीडिता के पिता द्वारा थाना प्रभारी कुड़ीला को इस संबंध में लिखित आवेदन पत्र दिया कि उसकी नाबालिग लड़की/पीडिता दिनांक 02.09.2017 को घर से बिस्किट लेने गई थी जिसका कोई पता नहीं चल रहा है, उसे शक है कि गांव के कल्ला एवं हल्ला कुशवाहा पीडिता को शादी का झांसा देकर भगा ले गए हैं। फरियादी द्वारा दिए उक्त आवेदन पर गुम इंसान दर्ज कर अपराध क्र० 206/2017 अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीयन उपरांत विवेचना दिनांक 15.10.2018 को पीडिता दस्तयाब हुई। दस्तयाबी उपरांत पीडिता ने पुलिस को बताया कि उक्त आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर व्यपहरण कारित कर उसके साथ बार - बार दुष्कर्म किया जिससे पीडिता गर्भवती हो गई । पीडिता के उक्त कथनों के आधार पर एवं पीडिता के नाबालिग होने से प्रकरण में 376 (2)एन भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर विवेचना के दौरान आरोपी कल्ला का डीएनए टेस्ट करवाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत श्रीमान न्यायालय के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। न्यायालय द्वारा आज  विचारण पश्चात् आरोपी कल्ला कुशवाहा को 363 भादवि का आरोप सिद्ध पाए जाने पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 14 वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी गिरफ्तारी दिनांक से करीब 28 माह से जेल में ही है और उक्त कारावास की सजा होने पर उसे अगले करीब 12 वर्ष जेल में ही रहना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा की गई।


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