सागर : सनसनीखेज अपराध ऐसिड अटैक के आरोपियो 10-10 साल की सजा, पत्नी और ससुर और साले को हुई सजा


सागर : सनसनीखेज अपराध ऐसिड अटैक के आरोपियो 10-10 साल की सजा,  पत्नी और ससुर और साले को हुई सजा

सागर। सागर की एक अदालत ने एसिड अटैक के एक सनसनीखेज वारदात में एक महिला सहित तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। घरेलू विवाद में यह घटना हुई थी। 

घटना इस प्रकार है

12 दिसम्बर 2016  को फरियादी दीपक पिता स्व. लोकमन अहिरवार उम्र 30
साल निवासी सुभाषनगर ने मोतीनगर थाना में रिपोर्ट लेख कराई कि मैं अपने बच्चों को देखने ससुराल गया था । मेरा
ससुर ब्रजलाल गालियां देकर बोला यहां क्यों आया है और इतने में मेरी पत्नी आई तो ब्रजलाल बोला तेजाब लेकर आ तो मेरी पत्नी जयंती और देवेन्द्र अंदर से तेजाब उठाकर लाए और जान से मारने की नियत से जयंती ने मेरे ऊपर तेजाब फेकी तो मैं घूम गया तो मेरे गली, पीठ, कान हाथ, पैर पर तेजाब गिरी । जिससे कपड़े जल गये एवं शरीर जल गया। 
तभी मेरी बहिन रानू एवं मां बचाने आई तो बहिन के ऊपर भी तेजाब फेंक कर मारी जो दोनों हाथों में जल गई एवं तीनों ने हाथ मुक्के से मेरी बहिन रानू एवं मां तथा मुझे मारपीट की है । सिर में भी चोट लगी है तेजाब से शरीर में फफोड़े पड़ गये है।

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इस पर  धारा-326ए,294,506,34 ताहि0 के तहत आरोपीगण 01. श्रीमति जयंती पत्नी दीपक अहिरवार उम्र 29 साल 02. ब्रजलाल पिता परमूलाल अहिरवार उम्र 68 साल एवं 03. देवेन्द्र अहिरवार पिता ब्रजलाल अहिरवार
उम्र 27 साल सभी नि० स्वीपर कलोनी, थाना मोतीनगर जिला सागर के विरूद्ध कायम की गई। 
सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उक्त अपराध में चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया था। शासन द्वारा उक्त प्रकरण सनसनी अपराध की श्रेणी में रखा गया था। जो शासन की मंशानुसार थाना मोतीनगर पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में गवाहों के कथन न्यायालय में करना सुनिश्चित कराया गया था।।
उक्त प्रकरण में आज  को  दिव्तीय अपर सत्र  न्यायाधीश मंनोज कुमार सिंह की अदालत  द्वारा दिए गए फैसले में आरोपीगण 01. श्रीमति जयंती पत्नी दीपक अहिरवार उम्र 29 साल 02. ब्रजलाल
पिता परमूलाल अहिरवार उम्र 68 साल एवं 03. देवेन्द्र अहिरवार पिता ब्रजलाल अहिरवार उम्र 27 साल सभी नि० स्वीपर कलोनी, थाना मोतीनगर जिला सागर को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई एवं दो-दो हजार रूपये का अर्थदण्ड दिया गया।

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