साग़र: धोखाधड़ी से प्लाट बेचने पर आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों पर मामले दर्ज
सागर । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त करने की दिशा में कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी खुरई श्री मनोज चौरसिया द्वारा खुरई विकासखंड में अवैध रूप से कॉलोनी बनाकर प्लाट बेचने की धोखाधड़ी करने पर आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों पर पुलिस कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है।
अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज चौरसिया ने बताया कि श्री दीपक सिंह के निर्देश पर अवैध कॉलोनी बनाकर प्लाट बेचने पर श्री हुडा पिता कन्हैयालाल, राजेश कुमार पिता ताराचंद, आशा जैन पति अरविंद कुमार, शंकर सिंधी पिता ढूंढामल निवासी खुरई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 34 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। एसडीएम मनोज चौरसिया ने बताया कि इसी प्रकार नगरपालिका के स्वामित्व की भूमि पर बिना नगर पालिका स्वीकृति की दुकान बनाने पर राहुल असाटी पिता जगदीश असाटी निवासी खुरई पर धारा 447 के तहत पुलिस कार्रवाई की गई।
इसी प्रकार विनय चौबे निवासी खुरई शासकीय भूमि पर कब्जा करने पर धारा 447 के तहत कार्रवाई की गई ।अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज चौरसिया ने बताया कि खुरई निवासी इमरान अहमद पिता इकराम द्वारा अवैध कॉलोनी बिना लाइसेंस की विकास अनुमति लिए प्लाट बेचने एवं बगैर डायवर्सन की कार्रवाई करने पर धारा 420 के तहत कार्रवाई की गई है श्री चौरसिया ने बताया कि श्री गोशवेज वीर सिंह चावला पिता सिंह चावला पिता सहिन्दर चावला बाल कृष्ण राय पिता कैलाश राय निवासी खुरई पर अवैध कॉलोनी बिना लाइसेंस बना अनुमति बगैर डायवर्शन की बेचने पर धारा 420 एवं 34 के तहत कार्रवाई की गई श्री चौरसिया ने बताया कि अफजल खान उर्फ़बल्लू रायन पिता और अंकूखा निवासी खुरई पर धोखाधड़ी से शासकीय भूमि विक्रय करने पर धारा 420 के तहत कार्रवाई की गई।
श्री चौरसिया ने बताया कि कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी एवं खुरई को भू माफियाओं से मुक्त किया जाएगा।
सागर । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त करने की दिशा में कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी खुरई श्री मनोज चौरसिया द्वारा खुरई विकासखंड में अवैध रूप से कॉलोनी बनाकर प्लाट बेचने की धोखाधड़ी करने पर आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों पर पुलिस कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है।
अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज चौरसिया ने बताया कि श्री दीपक सिंह के निर्देश पर अवैध कॉलोनी बनाकर प्लाट बेचने पर श्री हुडा पिता कन्हैयालाल, राजेश कुमार पिता ताराचंद, आशा जैन पति अरविंद कुमार, शंकर सिंधी पिता ढूंढामल निवासी खुरई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 34 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। एसडीएम मनोज चौरसिया ने बताया कि इसी प्रकार नगरपालिका के स्वामित्व की भूमि पर बिना नगर पालिका स्वीकृति की दुकान बनाने पर राहुल असाटी पिता जगदीश असाटी निवासी खुरई पर धारा 447 के तहत पुलिस कार्रवाई की गई।
इसी प्रकार विनय चौबे निवासी खुरई शासकीय भूमि पर कब्जा करने पर धारा 447 के तहत कार्रवाई की गई ।अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज चौरसिया ने बताया कि खुरई निवासी इमरान अहमद पिता इकराम द्वारा अवैध कॉलोनी बिना लाइसेंस की विकास अनुमति लिए प्लाट बेचने एवं बगैर डायवर्सन की कार्रवाई करने पर धारा 420 के तहत कार्रवाई की गई है श्री चौरसिया ने बताया कि श्री गोशवेज वीर सिंह चावला पिता सिंह चावला पिता सहिन्दर चावला बाल कृष्ण राय पिता कैलाश राय निवासी खुरई पर अवैध कॉलोनी बिना लाइसेंस बना अनुमति बगैर डायवर्शन की बेचने पर धारा 420 एवं 34 के तहत कार्रवाई की गई श्री चौरसिया ने बताया कि अफजल खान उर्फ़बल्लू रायन पिता और अंकूखा निवासी खुरई पर धोखाधड़ी से शासकीय भूमि विक्रय करने पर धारा 420 के तहत कार्रवाई की गई।
श्री चौरसिया ने बताया कि कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी एवं खुरई को भू माफियाओं से मुक्त किया जाएगा।
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