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कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

निवाड़ी/टीकमगढ़। मामले में शासन का पक्ष रख रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी निवाडी पंकज द्विवेदी ने बताया कि दिनांक 19.03.2014 को फरियादी पुष्पेन्द्र अपने खेत पर पानी लगाकर मोटर बंद कर रहा था तभी अभियुक्त राहुल व राकेश उसको मॉ वहिन की गालियाँ देते हुये वहां आये और फरियादी को बोले की उसने अभियुक्तगण की मोटर की डोरी निकाल दी है। फरियादी ने उक्त बात से मना किया तब अभियुक्त राहुल ने फरियादी के सिर में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे फरियादी को खून निकल आया। फरियादी के चिल्लाने पर कुँवरलाल , अमरसिंह ने बीच - बचाव किया। तब अभियुक्तगण फरियादी को गाली देकर बोले की आज तो बच गया आइंदा मिला तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारा उक्त संबंध में थाना पृथ्वीपुर पर दी गई मौखिक सूचना पर से थाना पृथ्वीपुर के अपराध क्रमांक 104/14 धारा 323,294 , 506 बी , 324/34 भा.दं.सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय श्री विनय जैन , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.01.2021 में अभियुक्त राहुल को धारा 324/34 भा.दं.सं. के अपराध के लिये 01 वर्ष के कठोर कारावास व 2000/ - रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज द्विवेदी द्वारा किया गया।
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