लोक सेवा गारंटी अधिनियम से मध्यप्रदेश में स्थापित हो रहा सुशासन : मंत्री गोविंंद राजपूत
सागर । राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के मुख्य आतिथ्य में
'लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम' कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उल्लेखनीय है कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के सफलतम दस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने इस प्रकार का अधिनियम जारी कर समय सीमा में सेवा प्रदायगी की ओर कदम बढ़ाए।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य में सुशासन स्थापित हुआ है।उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक लोकतंत्र के उन पहियों जैसे हैं जिनके सही दिशा में कार्य करने पर जनसेवा का भाव चरितार्थ होता है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का दायित्व है कि वे उनसे सम्बंधित योजना का समय सीमा में सफल क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।
मंत्री श्री राजपूत ने इस दौरान सागर संभाग के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा लोक सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला ने कहा कि, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनता की सेवा सर्वोपरि है। यह लोक कल्याणकारी राज्य का पहला दायित्व है कि वह शासकीय मशीनरी के द्वारा निश्चित समय में आम जन को उनसे संबंधित सेवाएँ प्रदान कर सके। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लागू होने के पश्चात सेवा प्रदायगी की से जुड़े समस्त विभागों में नित नए नवाचार भी किए गए जिसके बाद सुशासन की परिकल्पना और सुदृढ़ होती गयी।।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम कानून में कुल 322 सेवाओं को शासन द्वारा तय समय सीमा में आम जन को प्रदान किए जाने का प्रावधान है।समय सीमा में सेवाओं का लाभ न मिलने पर इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों पर अर्थदंड का भी प्रावधान है। प्रारंभिक स्थिति में इस अधिनियम के अंतर्गत 21 विभागों की 162 सेवाएँ थी जिनमें निरंतर वृद्धि करते हुए वर्तमान में 28 विभागों की 322 सेवाएँ लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
वर्तमान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सागर जिले के लोक सेवा केंद्रों पर कुल दर्ज 23 लाख 74 हजार 175 आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण कर आवेदकों को सफलतापूर्वक सेवाएँ प्रदान की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि समाधान एक दिवस के तहत भी 4,10,373 आवेदकों को तत्काल सेवा उपलब्ध कराई गई। सागर जिले में वॉट्सएप के माध्यम से भी लोक सेवा प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सिटीजन फीडबैक मेकेनिज्म के प्रभावी निष्पादन हेतु जनता के अनुभव तथा इस तंत्र को और दुरुस्त करने के लिए उनके बहुमूल्य सुझाव भी शामिल किए जाते हैं।
ये रहे मोजूद
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गड़पाले, सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
सागर । राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के मुख्य आतिथ्य में
'लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम' कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उल्लेखनीय है कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के सफलतम दस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने इस प्रकार का अधिनियम जारी कर समय सीमा में सेवा प्रदायगी की ओर कदम बढ़ाए।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य में सुशासन स्थापित हुआ है।उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक लोकतंत्र के उन पहियों जैसे हैं जिनके सही दिशा में कार्य करने पर जनसेवा का भाव चरितार्थ होता है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का दायित्व है कि वे उनसे सम्बंधित योजना का समय सीमा में सफल क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।
मंत्री श्री राजपूत ने इस दौरान सागर संभाग के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा लोक सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला ने कहा कि, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनता की सेवा सर्वोपरि है। यह लोक कल्याणकारी राज्य का पहला दायित्व है कि वह शासकीय मशीनरी के द्वारा निश्चित समय में आम जन को उनसे संबंधित सेवाएँ प्रदान कर सके। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लागू होने के पश्चात सेवा प्रदायगी की से जुड़े समस्त विभागों में नित नए नवाचार भी किए गए जिसके बाद सुशासन की परिकल्पना और सुदृढ़ होती गयी।।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम कानून में कुल 322 सेवाओं को शासन द्वारा तय समय सीमा में आम जन को प्रदान किए जाने का प्रावधान है।समय सीमा में सेवाओं का लाभ न मिलने पर इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों पर अर्थदंड का भी प्रावधान है। प्रारंभिक स्थिति में इस अधिनियम के अंतर्गत 21 विभागों की 162 सेवाएँ थी जिनमें निरंतर वृद्धि करते हुए वर्तमान में 28 विभागों की 322 सेवाएँ लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
वर्तमान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सागर जिले के लोक सेवा केंद्रों पर कुल दर्ज 23 लाख 74 हजार 175 आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण कर आवेदकों को सफलतापूर्वक सेवाएँ प्रदान की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि समाधान एक दिवस के तहत भी 4,10,373 आवेदकों को तत्काल सेवा उपलब्ध कराई गई। सागर जिले में वॉट्सएप के माध्यम से भी लोक सेवा प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सिटीजन फीडबैक मेकेनिज्म के प्रभावी निष्पादन हेतु जनता के अनुभव तथा इस तंत्र को और दुरुस्त करने के लिए उनके बहुमूल्य सुझाव भी शामिल किए जाते हैं।
ये रहे मोजूद
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गड़पाले, सिटी मजिस्ट्रेट श्री सीएल वर्मा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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