सागर : बाजार खुलेंगे ,लेकिन कुछ शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ,कलेक्टर के आदेश जारी
सागर । केंद्र -राज्य सरकार के निर्देशों एयर आज हुई जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के निर्णयों के परिपालन में कलेक्टर प्रीति मैथिल ने नए आदेश जारी किए है। इसमे अब बाजार खुल सकेंगे। लेकिन कुछ शर्तो के साथ।इसके साथ ही सम्पूर्ण सागर जिले की समस्त
राजस्व सीमाओं में लॉकडाउन को दिनांक 31-05-2020 की रात्रि 12.00 बजे तक निरंतर रहेगा।
सम्पूर्ण सागर जिले में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
1.सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ।
(ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी)
2. क्वारेन्टाईन सुविधाओं, शासन द्वारा आश्रय स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त
3.समस्त होटल, लॉज, रेस्टोरेन्ट एवं अन्य आतिथ्य सेवायें प्रतिबंधित रहेंगी ।
सभी सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट काम्प्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, इन्टरटेनमेंट पार्क,
थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बलीहॉल और इनके जैसे अन्य स्थान भी पूर्णतः बंद।
4 ।समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह अथवा अन्य समारोह/ समागम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
5। समस्त धार्मिक स्थान एवं पूजा स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे । धार्मिक समागम
पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
6. विवाह समारोह में 50 से अधिक तथा दाह संस्कार/अंतिम संस्कार में 20 अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेंगा तथा उक्त उल्लेखित कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
7. यात्री बसों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा (चिकित्सकीय कारणों से प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति के अलावा) संचालन पूर्णतः बंद रहेंगा 8। सभी पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट आदि की दुकानें बंद रहेंगी ।
9 । लॉकडाउन के दौरान सायंकाल 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक टोटल बन्द रहेंगा ।
उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति कोचिकित्सकीय आवश्यकता/स्वास्थ्य कारणों केअलावा अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी ।
10. लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन में प्रदान की गई शिथिलता अवधि के दौरान
निम्नलिखित व्यक्तियों को मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर
से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
(1) 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति.
(2) गर्भवती महिलायें.
(3) 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे.
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B- सम्पूर्ण सागर जिले में उपर्युक्त उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा शेष समस्त
गतिविधियां निम्नानुसार चालू रहेंगी, अर्थात
1। सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें ।
2 । कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सभी स्थानों पर अन्य सभी तरह की, अन्य सभी वस्तुओं की
स्टेण्ड एलोन दुकानें, गोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकाने, (मॉल,
शापिंग कॉम्प्लेक्स एवं मार्केट कापलेक्स, जिनमें एक भवन में 05 या उससे अधिक
दुकानें हों, को छोड़कर) प्रातः 7.00 बजे से अधिकतम सायंकाल 7.00 बजे तक खोली
जा सकती हैं।
दुकानों पर एक साथ 05 व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा ।दुकान तथा प्रतिष्ठानों पर विक्री केवल काउण्टर से फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालनकरते हुये की जावेगी । दुकानदार/प्रतिष्ठान संचालक को काउण्टर को नियमित
अंतराल पर सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा । प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रयकरते समय ग्राहकों से फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु एक-एकमीटर की दूरी पर पेन्ट अथवा चूने से मार्किंग करेंगे तथा ग्राहकों को एक-एक करकेसामग्री का वितरण करेंगे । दुकान और प्रतिष्ठान पर 01 मीटर कीफिजीकल
डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी । फिजीकल
डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की स्थिति में दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील्ड कर बंदकिया जा सकेगा।
3 । सम्पूर्ण सागर जिले में (कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर) सभी उद्योग/शासकीय अथवा
निजी समस्त प्रकार के निर्माण एवं श्रम आधारित कार्य/खनन संबंधी समस्त संक्रियायें
(गिट्टी, क्रेशर आदि सहित) चालू किये जा सकेंगे, किन्तु उक्त कार्यों के संचालक/
प्रबंधकों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाईजेशन एवं अन्य सुरक्षा
उपायों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
4 ।सभी हेयर कटिंग सेलून एवं ब्यूटी पार्लर निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुये
(1) बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा ।
(2) हैण्ड सेनेटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना
होगा ।
(3) सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा ।
(4) प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जायेगा ।
(5) सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के पश्चात सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा ।
(6) प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा ।
(7) सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीड़ियों एवं हैण्डरेल्स (रेलिंग) का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा ।
5 सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, बैंकिंग एवं बीमा संस्थान,
एमपी ऑनलाईन कियोस्क, मीडिया संस्थान, कृषि उपज मंडी एवं उप मंडियां, न्यूनतम
समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन कार्य में संलग्न
समस्त एजेंसियां, कृषि संबंधित समस्त कार्य इत्यादि संचालित किये जाने की अनुमति हॉइ।
6। मोटर साईकिल/ स्कूटर पर चालक के साथ अधिकतम एक सवारी तथा कार, जीप
इत्यादि चार पहिया वाहनों में चालक के साथ अधिकतम 02 सवारी की अनुमति होगी।
c- लॉकडाउन अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तो (प्रतिबंध/निषेध) का पालन करना अनिवार्य होगा -
1 ।लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति जिले की सीमा से बाहर जाना और अंदर आना
प्रतिबंधित होगा । अन्य जिलों/ स्थानों से अनुमति के साथ सागर जिले में रूकने के
प्रयोजन से आने वाले सभी व्यक्तियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और जांच की जायेगी ।
जांच के पश्चात होम क्वारेन्टाइन करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा । होमक्वारेन्टाइन की अनुमति उस स्थिति में ही दी जायेगी, जबकि संबंधित व्यक्ति का घर होम क्वारेन्टाइन के हिसाब से उपयुक्त हो ।
2 ।सभी कार्यालयों तथा कार्य स्थलों में सभी मोबाइल धारक कर्मचारियों के लिए आरोग्य
सेतु एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा । आम जनता से भी आरोग्य सेतु एप्प को
डाउनलोड करने की अपील की जाती हैं ।
3 सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति का फेस मास्क /फेस कवर (जिसके अंतर्गत गमछा, अंगोछा, साफी इत्यादि का प्रयोग भी शामिल है) पहनकरनाक एवं मुंह को अच्छी तरह से ढ़कना अनिवार्य होगा ।
4 ।सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से न्यूनतम 01 मीटर की
दूरी बनाये रखते हुये फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
5. सार्वजनिक स्थलों एवं दुकानों पर एक समय में 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।
6. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, कुल्ला करना, गरारे करना, मुंह धोना, टूथ ब्रुश करना
आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है ।
उपर्युक्त शर्तो/प्रतिबंधों/निषेधों का पालन न किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध यथोचित प्रावधानों के तहत जुर्माने तथा वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी .
चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इसआदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से
पारित किया जाता हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की
धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
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