सागर जिले में कोई कोरोना पाजिटिव नही, सीमावर्ती जिलों पर बढाई चौकसी,कटरा में टोटल लॉक डाऊन, ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और परिजन को लेकर प्रशासन सतर्क ,बैंकों में सेनेटाईजशन हो
सागर। कोरोना आपदा को लेकर प्रशासन अब और सख्त कदम उठाए है। यह सख्ती सागर जिले की सीमा से लगे जिलों में कोरोना पाजिटिव के केस आने और कोई बाहरी संक्रमित व्यक्ति किसी भी माध्यम से प्रवेश न करे इसके मद्देनजर अलर्ट हुआ है । अभी तक सागर जिला पूर्णतः सुरक्षित बना हुआ है । कोई पाजिटिव केस नही मिला है । इनको ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर प्रीति मैथिल ने आज चार नए आदेश निकाले है । जिले 23 मॉर्च को लॉक डाऊन किया गया था। प्रशाशन ने रात में ही अनाईसमेन्ट कराया है।
कटरा क्षेत्र में टोटल लॉक डाऊन
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक कटरा क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि नगर पालिक निगम सागर की सीमा में स्थित कटरा बाजार क्षेत्र में लोक डाउन एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाने में ड्यूटी पर तैनात पुलिसबल को कठिनाई हो रही है। अत: नोबल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि संपूर्ण कटरा बाजार कोआगामी आदेश तक के लिये बंद किया जाये।इस हेतु निम्नानुसार आदेशित किया जाता है-
1. :संपूर्ण कटरा बाजार में 9 अप्रैल से प्रात 8 बजे से आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से लॉक डाउन रहेगा।
2 :कटरा क्षेत्र के व्यापारी होम डिलेवरी पूर्वानुसार कर सकेंगे।
3 : होलसेल व्यापारी फुटकर विक्रेताओं को अनुमति प्राप्त माल वाहक वाहन से सीधे किराना दुकान पर सामग्री पहुंचा सकेंगे।
4 मेडीकल की दुकान एवं दूध डेयरी पूर्वानुसार खुली रह सकेंगी।
इस हेतु परकोटा तिगड्डा, बड़ा बाजार प्रवेश गली. राधा तिगड्डा, विजय टाकीज क्षेत्र नमक
मंडी प्रवेश स्थल(जय स्तम) आदि जगह चैक प्वाइट बनवाकर पालन किया जाएगा।
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सागर जिला की सीमाएं चारो तरफ सील
विदिशा जिले में कोरोना पाजिटिव मिलने और यूपी में मरीज बढ़ने के कारण सागर में सतर्कता बरती जा रही है। कलेक्टर ने सागर जिले की सीमाओं और यूपी से प्रवेश करने काले रास्तों पर चौकसी और बढ़ा दी है । उन्होंने एसपी और
लोक निर्माण विभाग को इसके निःर्देश जारी किए है। अब इनकी सीमाओं पर पुलिस बेरिकेट्स, ड्रॉप गेट और स्टॉपर लगाने आदेशित किया है। ताकि सीमाओं को प्रतिबंधित किया जा सके। यहां पुलिस बल की तैनाती भी बधाई जा रही है। सिर्फ मालवाहक वाहन ही निकल सकेंगे।
बैंक शाखाओं में सेनीटाईजेशन सम्बन्धी निःर्देश
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना आपदा में खातों में राहत राशि पहुचाई गई है । जिसके चलते बैंकों और ग्राहक सेवा केंद्रों पर भीड़ उमड़ी है । इसके मद्देनजर कलेक्टर ने सभी बैंक मैनेजरों को शाखाओं में सेंटाईजेशन कराने ,सोशल डिस्टेंस का पालन करने गोले बनवाने के निःर्देश दिए है ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने अग्रणी बैंक प्रबंध जिला सागर को निर्देषित किया है कि केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा विभिन्न हितग्राहियों को विभिन्न पेंशन एवं अन्य योजनाओं की राशि सीधे उनके खाते में बैंक शाखाओं में जमा की जा रही है । उक्त पेंशन एवं अन्य योजनाओं की राशि निकालने के लिए बड़ी संख्या में हितग्राहियों का बैंक शाखाओं में आना प्रत्याशित है अत नोबेल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बैंक शाखाओं में आने वाले समस्त ग्राहकों, हितग्राहियों की बैंक शाखाओं में लाईन लगवाकर तथा प्रत्येक दो ग्राहक, हितग्राही के मध्य न्यूनतम एक - एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के लिए गोले बनवाकर उन्हें खड़ा करवाने तथा वयोवृद्ध , शारीरिक रूप से कमजोर , दिव्यांग एवं बीमार व्यक्तियों के लिए उक्त न्यूनतम एक - एक मीटर की दूरी पर कुर्सियां रखवाकर सोशल - डिस्टेसिंग सुनिश्चित करने के लिए समस्त शाखा प्रबंधकों को समुचित रूप से निर्देशित करें। समस्त शाखा प्रबंधकों को यह भी निर्देश दे कि उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से स्वयं सेवकों को नियुक्त करें तथा बैंक शाखाओं का नियमित रूप से सेनेटाईजेशन करवाना सुनिश्चित करें । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिजन को लेकर प्रशासन सतर्क,
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने वनमंडलाधिकारी , वनमंडल उत्तर, दक्षिण, नौरादेही, कुल सचिव , डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, अधीक्षण यंत्री , म०प्र० पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सागर कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण केे प्रसार को नियंत्रित करने में
कर्तव्यरत अधिकारियों/चिकित्सकों/पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के उक्त संक्रमण से प्रभावित होने/हो सकने की स्थिति में उन्हें उनके परिवार एवं घरों से पृथक स्थलों पर आईसोलेशन/ क्यारेटाइन में रखा जाना होगा ।
इसको लेकरप्रशासन ने सागर जिले में स्थित समस्त सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया है। उक्त सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस के कक्षो का आवंटन बिना नगर दण्डाधिकारी/संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के किसी को भी नही दिए जाये। यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस गेस्ट हाऊस प्रचलन अवस्था में हो तथा उनके केयर टेकर एवं कर्मचारीगण वहां पर उपस्थित रहे।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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