टीकमगढ : आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि ग्राम देवपुर के भगवानदास यादव, आशीष यादव, राघवेन्द्र यादव, हरिकिशन यादव सभी निवासीयान ग्राम देवपुर थाना खरगापुर के द्वारा मृतक बलराम पिता स्व. नन्दकिशोर यादव उम्र 42 साल नि . ग्राम देवपुर को जमीन विवाद पर से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने पर से मृतक के द्वारा बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या कर ली गई। जिस पर से आरोपीगण भगवानदास यादव ,आशीष यादव, राघवेन्द्र यादव, हरिकिशन यादव सभी निवासीयान ग्राम देवपुर धाना खरगापुर के विरूद्ध अपराध धारा 306,34 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न स्थानो पर दबिश देकर आरोपी हरिकिशन यादव पिता भगवानदास यादव उम्र 40 साल नि. ग्राम देवपुर को दिनांक 14/12/20 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय टीकमगढ़ में जे.आर. पर पेश किया गया। जो आरोपी न्यायिक हिरासत में है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण घटना दिनांक से फरार चल रहे है। प्रकरण में पैरवी कर रही अभियोजन अधिकारी श्री बृजेश कुमार असाटी द्वारा माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष आरोपी हरिकिशन यादव के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि अगर आवेदक को जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्य एवं साक्षियों को डरा धमका कर साक्ष्य को प्रभावित करेगा जिससे प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पडेगा एवं अगर आवेदक को जमानत दी जाती है तो प्रकरण के अन्य आरोपीगणो की गिरफ्तारी मे बिलम्ब होगा जिससे प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभियोजन अधिकारी श्री बृजेश कुमार असाटी के उक्त तथ्यों से सहमत होते हुए न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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