लोक अदालत योजना का लाभ लें, जिला न्यायाधीश ने प्रचार-प्रसार वाहन को दिखाई हरी झण्डी
★ नेशनल लोक अदालत से होने वाले लाभों के बारे में आमजन को करेगा जागरूक
सागर । आमजन को जागरूक करने तथा लोक अदालत से होने वाले लाभ के बारे में बताने के लिए जिला सत्र न्यायाधीष श्री बी.आर. पाटिल ने बुधवार को प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उक्त प्रचार वाहन 02 दिन लगातार शहर के विभिन्न रिहायषी इलाकों में म्यूजिक सिस्टम के द्वारा बुन्देली भाषा में रचित लोक संगीत के माध्यम से नेशनल लोक अदालत के लाभों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगा। प्रचार वाहन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर को भी नियुक्त किया गया है, जो मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने हेतु पम्पलेट भी वितरित करेगा।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, एवं म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश श्री बी आर.पाटिल के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर को जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, खुरई, बीना, रहली, बण्डा, गढ़ाकोटा, देवरी, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
प्रभारी विशेष न्यायाधीश श्री डी.के.नागले द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत में पक्षकार आपसी सुलह और समझौते से अपने विवादों का निराकरण करवाते है जिससे पक्षकारों को प्रकरण में त्वरित न्याय प्राप्त होता है और नियमानुसार कोर्ट फीस वापिस हो जाती है।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य, बैंक वसूली, विद्युत, जलकर एवं अन्य प्री-लिटिगेशन के साथ न्यायालयों में लंबित आपराधिक राजीनामा योग्य, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत पारिवारिक एवं वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण एवं सभी प्रकार के सिविल तथा राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 एवं 138 के अतर्गत विद्युत प्रकरण में निम्न दाब श्रेणी के घरेलू कृषि 05 किलो वॉट तक, गैर घरेलू 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्री-लिटिगेशन सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत तथा लिटीगेशन स्तर पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। नगर पालिका के जलकर की राशि एवं अधिभार की राशि 10 हजार रूपये बकाया होने पर 100 प्रतिशत, संपत्तिकर जिसमें अधिभार की राशि 50,000 रूपये बकाया होने पर अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट एवं इससे अधिक राशि होने पर नियमानुसार छूट दी जावेगी।
अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती विधि सक्सेना ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में क्लेम प्रकरणों की प्रीसिटिंग बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं अधिवक्तागण के साथ की जा रही है। बैठक का आयोजन ए0डी0आर0 भवन, जिला न्यायालय में किया गया । क्लेम प्रकरण के समस्त अधिवक्ताओं और समस्त पक्षकारों से अपील है कि, 12 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में क्लेम और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करावें।
सागर । आमजन को जागरूक करने तथा लोक अदालत से होने वाले लाभ के बारे में बताने के लिए जिला सत्र न्यायाधीष श्री बी.आर. पाटिल ने बुधवार को प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उक्त प्रचार वाहन 02 दिन लगातार शहर के विभिन्न रिहायषी इलाकों में म्यूजिक सिस्टम के द्वारा बुन्देली भाषा में रचित लोक संगीत के माध्यम से नेशनल लोक अदालत के लाभों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगा। प्रचार वाहन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर को भी नियुक्त किया गया है, जो मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने हेतु पम्पलेट भी वितरित करेगा।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, एवं म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश श्री बी आर.पाटिल के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर को जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, खुरई, बीना, रहली, बण्डा, गढ़ाकोटा, देवरी, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
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प्रभारी विशेष न्यायाधीश श्री डी.के.नागले द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत में पक्षकार आपसी सुलह और समझौते से अपने विवादों का निराकरण करवाते है जिससे पक्षकारों को प्रकरण में त्वरित न्याय प्राप्त होता है और नियमानुसार कोर्ट फीस वापिस हो जाती है।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य, बैंक वसूली, विद्युत, जलकर एवं अन्य प्री-लिटिगेशन के साथ न्यायालयों में लंबित आपराधिक राजीनामा योग्य, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत पारिवारिक एवं वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण एवं सभी प्रकार के सिविल तथा राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 एवं 138 के अतर्गत विद्युत प्रकरण में निम्न दाब श्रेणी के घरेलू कृषि 05 किलो वॉट तक, गैर घरेलू 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्री-लिटिगेशन सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत तथा लिटीगेशन स्तर पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। नगर पालिका के जलकर की राशि एवं अधिभार की राशि 10 हजार रूपये बकाया होने पर 100 प्रतिशत, संपत्तिकर जिसमें अधिभार की राशि 50,000 रूपये बकाया होने पर अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट एवं इससे अधिक राशि होने पर नियमानुसार छूट दी जावेगी।
अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती विधि सक्सेना ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में क्लेम प्रकरणों की प्रीसिटिंग बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं अधिवक्तागण के साथ की जा रही है। बैठक का आयोजन ए0डी0आर0 भवन, जिला न्यायालय में किया गया । क्लेम प्रकरण के समस्त अधिवक्ताओं और समस्त पक्षकारों से अपील है कि, 12 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में क्लेम और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करावें।
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