टीकमगढ: जीजा और साले ने मिलकर किया था दुष्कर्म ,साले को हो चुकी 10 वर्ष की सजा, अब जीजा की जमानत निरस्त
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 09.09.2015 को फरियादी ने पुलिस को बताया कि दिनांक 06.09.2015 को मेरी नाबालिग लड़की ग्राम डूडा में मेला देखने गई थी तब से गायब है। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना बड़ागांव में गुम इंसान क्र0 12/2015 जांच की गई। जांच पर पाया गया कि रघुराज उर्फ पप्पू गुर्जर निवासी नाबई जिला ललितपुर उ.प्र. फरियादी की लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। जांच उपरांत थाना बड़ागांव के अपराध क्रमांक 145/2015 अंतर्गत धारा 363,366 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना आरंभ की गई। पीडि़ता दिनांक 04.10.2015 को दस्तयाब होने पर उसके बताए अनुसार प्रकरण में 6 आरोपी बनाए जाकर धारा 376 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष पांच आरोपियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई। छठवां आरोपी रविन्द्र गुर्जर घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था जिसे बड़ागांव पुलिस द्वारा दिनांक 30.09.2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। जेल से ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी द्वारा अपना द्वितीय जमानत आवेदन पत्र न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष पेश किया गया जिस पर तर्क करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने न्यायालय को बताया कि प्रकरण में अन्य आरोपियों को श्रीमान् न्यायालय के निर्णयानुसार पहले ही कारावास से दंडित किया जा चुका है केवल आरोपी रविन्द्र गुर्जर घटना दिनांक से ही फरार था जिसके विरूद्ध पूरक चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो उसके पुन: फरार होने एवं प्रकरण की साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त तर्कों से सहमत होते हुए श्रीमान् न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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