सहारा इंडियां कंपनी की 100 एकड़ से अधिक जमीन की गई कुर्क,
★ कुर्क की गई जमीन से 12 करोड़ से अधिक की राशि जमाकर्ताओं को की जाएगी वापिस -कलेक्टर श्री सिंह
सागर । सहारा इंडियां कंपनी की 101 एकड़ से अधिक जमीन कुर्क की गई है। कुर्क की गई जमीन से 12 करोड़ से अधिक की राषि जमाकर्ताओं को वापिस जाएगी। उक्त निर्देष कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निषांत पिता निर्मल जैन निवासी देवरी व अन्य विरूद्ध सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इंडिया भवन-1 कपूरथला काम्पलेक्स अलिगंज, लखनउ की सुनवाई करते हुए दिए। उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सागर को निर्देष दिए हैं कि 15 दिवस के अंदर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष द्वारा पदाभिहित किए गए विषेष न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
उल्लेखनीय है कि प्राप्त शिकायतों की जांच अनुविभागीय अधिकारी सागर , देवरी , रहली , बण्डा , बीना से कराई गई । अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण में तहसीलदार सागर द्वारा अवगत कराया कि संस्था सहारा इंडिया लिमिटेड के विरूद्ध नर्मदा पति जमुना प्रसाद अहिरवार निवासी तुलसीनगर सहित अन्य 09 लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई है तथा संस्था द्वारा शिकायतकर्तागणों से लगभग 24,42,471 रूपये की राशि जमा करायी गई है । जिनमें कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता नर्मदा पति जमुना प्रसाद अहिरवार निवासी तुलसीनगर की राशि का भुगतान किया गया शेष शिकायतकर्तागण की राशि भुगतान की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी देवरी के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था सहारा इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध 02 शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ जिसमें शिकायतकर्ता निशांत पिता निर्मल जैन निवासी देवरी से कंपनी द्वारा 1,65,000 रूपये प्राप्त किये गये है तथा मुकेश कुमार चौरसिया निवासी महाकाली वार्ड देवरी से 95000 रूपये प्राप्त किये गये है अनुविभागीय अधिकारी रहली के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था सहारा इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतकर्ता कैलाश सिंह ठाकुर निवासी खमरिया रोड वार्ड नं . 03 रहली तहसील रहली व अन्य 04 लोगों के शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ हैं तथा संस्था द्वारा शिकायतकर्तागणों से लगभग 2,30,900 रूपये की राशि जमा करायी गई है । जिसके अनुसार संस्था द्वारा शिकायतकर्तागणों राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।
कलेक्टर श्री सिंह ने तहसीलदार सागर एवं पुलिस थाना प्रभारी थाना मोतीनगर को आदेशित किया गया है कि वह कंपनी की चल - अचल संपत्ति को कुर्क करना सुनिश्चित करें तथा उक्त संपत्ति खुर्द - बुर्द न हो , इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करे तथा म.प्र . निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कुर्क की गई चल - अचल संपत्ति का विस्तृत व्यौरा, लेखा या विवरण संबधी रजिस्टर संधारित करें । एतद् द्वारा सहारा क्रेडिट को - ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कंपनी को उक्त चल एवं अचल संपत्ति को विक्रय दान अथवा अंतरित करने या अधिभारित करने से तत्काल प्रभाव से वंचित किया जाता है । अन्यथा गृहण से निषेधित किया जाता है । म.प्र . निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 ( 3 ) में वर्णित प्रावधानुसार उक्त कुर्की के अंतः कालिक अधिनियम आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पदाभिहित किये गये विशेष न्यायालय में 15 दिवस में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है अतः उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी सागर को एतद् द्वारा आदेशित किया गया है ।
★ कुर्क की गई जमीन से 12 करोड़ से अधिक की राशि जमाकर्ताओं को की जाएगी वापिस -कलेक्टर श्री सिंह
सागर । सहारा इंडियां कंपनी की 101 एकड़ से अधिक जमीन कुर्क की गई है। कुर्क की गई जमीन से 12 करोड़ से अधिक की राषि जमाकर्ताओं को वापिस जाएगी। उक्त निर्देष कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निषांत पिता निर्मल जैन निवासी देवरी व अन्य विरूद्ध सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इंडिया भवन-1 कपूरथला काम्पलेक्स अलिगंज, लखनउ की सुनवाई करते हुए दिए। उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सागर को निर्देष दिए हैं कि 15 दिवस के अंदर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष द्वारा पदाभिहित किए गए विषेष न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
उल्लेखनीय है कि प्राप्त शिकायतों की जांच अनुविभागीय अधिकारी सागर , देवरी , रहली , बण्डा , बीना से कराई गई । अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण में तहसीलदार सागर द्वारा अवगत कराया कि संस्था सहारा इंडिया लिमिटेड के विरूद्ध नर्मदा पति जमुना प्रसाद अहिरवार निवासी तुलसीनगर सहित अन्य 09 लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई है तथा संस्था द्वारा शिकायतकर्तागणों से लगभग 24,42,471 रूपये की राशि जमा करायी गई है । जिनमें कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता नर्मदा पति जमुना प्रसाद अहिरवार निवासी तुलसीनगर की राशि का भुगतान किया गया शेष शिकायतकर्तागण की राशि भुगतान की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी देवरी के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था सहारा इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध 02 शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ जिसमें शिकायतकर्ता निशांत पिता निर्मल जैन निवासी देवरी से कंपनी द्वारा 1,65,000 रूपये प्राप्त किये गये है तथा मुकेश कुमार चौरसिया निवासी महाकाली वार्ड देवरी से 95000 रूपये प्राप्त किये गये है अनुविभागीय अधिकारी रहली के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था सहारा इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतकर्ता कैलाश सिंह ठाकुर निवासी खमरिया रोड वार्ड नं . 03 रहली तहसील रहली व अन्य 04 लोगों के शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ हैं तथा संस्था द्वारा शिकायतकर्तागणों से लगभग 2,30,900 रूपये की राशि जमा करायी गई है । जिसके अनुसार संस्था द्वारा शिकायतकर्तागणों राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।
कलेक्टर श्री सिंह ने तहसीलदार सागर एवं पुलिस थाना प्रभारी थाना मोतीनगर को आदेशित किया गया है कि वह कंपनी की चल - अचल संपत्ति को कुर्क करना सुनिश्चित करें तथा उक्त संपत्ति खुर्द - बुर्द न हो , इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करे तथा म.प्र . निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कुर्क की गई चल - अचल संपत्ति का विस्तृत व्यौरा, लेखा या विवरण संबधी रजिस्टर संधारित करें । एतद् द्वारा सहारा क्रेडिट को - ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कंपनी को उक्त चल एवं अचल संपत्ति को विक्रय दान अथवा अंतरित करने या अधिभारित करने से तत्काल प्रभाव से वंचित किया जाता है । अन्यथा गृहण से निषेधित किया जाता है । म.प्र . निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 ( 3 ) में वर्णित प्रावधानुसार उक्त कुर्की के अंतः कालिक अधिनियम आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पदाभिहित किये गये विशेष न्यायालय में 15 दिवस में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है अतः उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी सागर को एतद् द्वारा आदेशित किया गया है ।
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