राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
सागर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमान् बी.आर. पाटिल एवं श्रीमती विधि सक्सेना, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से ग्राम बरारू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर, जिला सागर में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बी.आर. पाटिल के द्वारा की गई।
उक्त आयोजित शिविर का दीप प्रज्जवलन के साथ शुभारंभ करते हुए जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीर.आर. पाटिल ने कहा कि, महिला अपने परिवार की रीढ़ होती है और महिला जितनी सशक्त, शिक्षित और जागरूक होगी परिवार उतना ही प्रगति करेगा एवं जिला न्यायाधीश के द्वारा महिलाओं के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर श्रीमती विधि सक्सेना के द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए गुड टच, बेड टच एवं महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के बारे में बताया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री अनुज कुमार चन्सौरिया, के द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपस्थित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में अवगत कराया और निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की तथा उपस्थित महिलाओं से अपने अधिकारों का उपयोग करने एवं बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की ओर से रिसोर्स पर्सन के रूप में सुश्री मनोरमा गौर, अधिवक्ता/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं की समाज में भूमिका एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया एवं रिसोर्स पर्सन श्रीमती संगीता चौबे, अधिवक्ता द्वारा भू्रण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे अपराधों का पुरजोर विरोध करने की अपील करते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसारण को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की अधिकारी श्रीमती नीतू वर्मा के द्वारा शिविर में आने वाली महिलाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया तथा ग्राम पंचायत, सचिव, श्री मनीष सोनी द्वारा उपस्थित महिलाओं को मास्क वितरित करते हुए उनके हाथों को सैनेटाईज कराया गया।
शिविर में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री पंकज यादव, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, श्रीमती शिवानी सेंगर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, के प्रभारी प्राचार्य, श्री शैलेन्द्र जैन, ग्राम पंचायत बरारू, के सरपंच श्रीमती मीरा बाई लक्ष्मण पटेल उपस्थित रहे। शिविर के आरंभ में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति विद्यालय की छात्राओं द्वारा दी गई एवं शिविर में कोविड-19 के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई गाईड लाईन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया।
सागर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमान् बी.आर. पाटिल एवं श्रीमती विधि सक्सेना, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से ग्राम बरारू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर, जिला सागर में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बी.आर. पाटिल के द्वारा की गई।
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उक्त आयोजित शिविर का दीप प्रज्जवलन के साथ शुभारंभ करते हुए जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीर.आर. पाटिल ने कहा कि, महिला अपने परिवार की रीढ़ होती है और महिला जितनी सशक्त, शिक्षित और जागरूक होगी परिवार उतना ही प्रगति करेगा एवं जिला न्यायाधीश के द्वारा महिलाओं के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर श्रीमती विधि सक्सेना के द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए गुड टच, बेड टच एवं महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के बारे में बताया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री अनुज कुमार चन्सौरिया, के द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपस्थित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में अवगत कराया और निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की तथा उपस्थित महिलाओं से अपने अधिकारों का उपयोग करने एवं बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की ओर से रिसोर्स पर्सन के रूप में सुश्री मनोरमा गौर, अधिवक्ता/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं की समाज में भूमिका एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया एवं रिसोर्स पर्सन श्रीमती संगीता चौबे, अधिवक्ता द्वारा भू्रण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे अपराधों का पुरजोर विरोध करने की अपील करते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसारण को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की अधिकारी श्रीमती नीतू वर्मा के द्वारा शिविर में आने वाली महिलाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया तथा ग्राम पंचायत, सचिव, श्री मनीष सोनी द्वारा उपस्थित महिलाओं को मास्क वितरित करते हुए उनके हाथों को सैनेटाईज कराया गया।
शिविर में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री पंकज यादव, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, श्रीमती शिवानी सेंगर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, के प्रभारी प्राचार्य, श्री शैलेन्द्र जैन, ग्राम पंचायत बरारू, के सरपंच श्रीमती मीरा बाई लक्ष्मण पटेल उपस्थित रहे। शिविर के आरंभ में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति विद्यालय की छात्राओं द्वारा दी गई एवं शिविर में कोविड-19 के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई गाईड लाईन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया।
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