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सिर्फ ग्रीन पटाखे बिकेंगेऔर चलेंगे : कलेक्टर

सिर्फ ग्रीन पटाखे बिकेंगेऔर चलेंगे : कलेक्टर 
★ चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का भण्डारण,
परिवहन तथा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित

सागर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह द्वारा जिले में ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ ग्रीन पटाखों का विक्रय एवं उपयोग किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखों को चलाने हेतु दीपावली एवं गुरूपर्व त्यौहारों के दिन 2 घंटे (रात्रि 8 से 10 बजे तक), छठ पर्व के दिन 2 घंटे (प्रातः 6 से 8 बजे तक) एवं क्रिसमस एवं नव वर्ष की संख्या पर 35 मिनिट (रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक) समयावधि का पालन किया जाएगा। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णतः वर्जित है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिये कोई लायसेंस भी जारी नहीं किये गये हैं।

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     मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन और विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम के तहत इस प्रकार के अवैध पटाखों का भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किये जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। नियम-84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) में ऐसे विदेशों में निर्मित पटाखों के लिये ट्रेम्परेरी लायसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। 


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