समस्त डॉक्टर कोविड-19 गाईड लाइन के तहत इलाज सुनिश्चित करें : डॉ एमएस सागर
शादी-विवाह व अन्य आयोजनों, समारोहों में बैण्ड- बाजा बजाने की अनुमति सशर्त रहेगी
म.प्र.शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ओदश में सामजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों के संबंध में जारी निर्देशों के क्रम में जिला सागर राजस्व सीमा अंतर्गत शादी-विवाह व अन्य आयोजनों, समारोहों में बैण्ड- बाजा बजाने की अनुमति निम्नानुसार सशर्त प्रदान की जाती है। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण फेलने से बचाव एवं आम-जन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देशं, गाईड लाईन पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए चल समारोह (प्रोसेसन) निकालने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली जाना होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में दिए गये आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। भीड़ एकत्रित नहीं की जावे तथा सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति फेस मास्क लगाना तथा सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा बैण्ड बाजा स्टाफ को हाथ धाने के लिए पानी एवं साबुन तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगी। समय-समय पर (अंतराल में) साबुन या सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना होगा। कार्यालयीन आदेशों का पालन प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति कंटेनमेंट झोन के बहार लागु होगी। उक्त निर्देशों, शर्तो का पालन कडाई से किया जाना होगा। शर्तो का पालन नहीं किया जाने पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
★ बिना मास्क वालो का हुआ चालान
★शादी-विवाह व अन्य आयोजनों, समारोहों में बैण्ड- बाजा बजाने की अनुमति सशर्त रहेगी
सागर । कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम एस सागर ने निजी चिकित्सकों की एक बैठक आयोजित कर निर्देश दिए कि समस्त चिकित्सक कोविड-19 लाइन के तहत कोरोना संक्रमण का इलाज सुनिश्चित करें और उसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करें। डॉक्टर सागर ने निर्देश दिए कि समस्त चिकित्सक राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी टीकाकरण एवं गर्भवती माताओं की जांच संबंधी समस्त जानकारी भी कार्यालय में प्रस्तुत करें उन्होंने समस्त निजी चिकित्सकों को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण पीड़ित व्यक्ति की जांच पूरी कोरोनावायरस के तहत सुनिश्चित करें।
शादी-विवाह व अन्य आयोजनों, समारोहों में बैण्ड- बाजा बजाने की अनुमति सशर्त रहेगी
म.प्र.शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ओदश में सामजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों के संबंध में जारी निर्देशों के क्रम में जिला सागर राजस्व सीमा अंतर्गत शादी-विवाह व अन्य आयोजनों, समारोहों में बैण्ड- बाजा बजाने की अनुमति निम्नानुसार सशर्त प्रदान की जाती है। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण फेलने से बचाव एवं आम-जन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देशं, गाईड लाईन पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए चल समारोह (प्रोसेसन) निकालने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली जाना होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में दिए गये आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। भीड़ एकत्रित नहीं की जावे तथा सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति फेस मास्क लगाना तथा सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा बैण्ड बाजा स्टाफ को हाथ धाने के लिए पानी एवं साबुन तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगी। समय-समय पर (अंतराल में) साबुन या सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना होगा। कार्यालयीन आदेशों का पालन प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति कंटेनमेंट झोन के बहार लागु होगी। उक्त निर्देशों, शर्तो का पालन कडाई से किया जाना होगा। शर्तो का पालन नहीं किया जाने पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
बिना मास्क लगाये आने जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्व चालानी कार्यवाही की गई
कलेक्टर दीपक सिंह एवं नगर निगम आयुक्त आर.पी.अहिरवार के निर्देशानुसार वर्तमान में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुये नगर दण्डाधिकारी श्री सी.एल.वर्मा एवं नगर निगम उपायुक्त डाॅ.प्रणय कमल खरे द्वारा संयुक्त रूप से निगम कर्मचारियों एवं पुलिस के साथ कटरा पुलिस चैकी के सामने बिना मास्क लगाये आने जाने वाले पैदल और वाहन चालकों के विरूद्व चलानी कार्यवाही की गई। जिसमें बिना मास्क लगाये व्यकित्यों के 11 हजार रूपये के चालान काटे गये और उन्हें निगम की ओर से मास्क एवं बिना मास्क के घर से न निकलने की हिदायत दी गई।
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