मतगणना कर्मियों का प्रथम रेंडमाईजेशन संपन्न , आगामी 10 नवंबर को होनी है मतगणना

मतगणना कर्मियों का प्रथम रेंडमाईजेशन संपन्न , आगामी 10 नवंबर को होनी है मतगणना



सागर।  विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत सुरखी विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को मतदान सम्पन्न हुआ। मतदान होने के पश्चात मतों की गणना आगामी 10 नवंबर  को की जाएगी, जिसके लिए गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में मतगणना कर्मियों का प्रथम रेंडमाईजेशन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा एवं निर्वाचन के मास्टर ट्रेनर श्री वाय पी सिंह आदि की उपस्थिति में मतगणना कर्मियों का प्रथम रेंडमाईजेशन किया गया। बता दें कि  मतगणना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा पोस्टल बैलट के द्वारा डाले गए मतों की गणना हेतु मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक तथा माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। उक्त मतगणना कर्मियों का मतगणना की सुबह पुनः रेंडमाईजेशन किया जाएगा।    
        

कलेक्टर ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण



 जिले के सुरखी विधानसभा उप निर्वाचन के तहत मतदान के पष्चात शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीनों का कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा मौजूद थे। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में तैनात  पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए।



कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम की मॉनीटरिंग 
का निरीक्षण किया


वंं


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम की निगरानी हेतु सुरखी विधानसभा उप निवार्चन के उम्मीदवारों एवं उनके  प्रतिनिधियों के लिए बनाए गए स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री सिंह ने उम्मीदवारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने निगरानी हेतु लगाए गए सीसीटीवी कैमरा, एलसीडी आदि का अवलोकन किया।


एक्जिट पोल पर 7 नवम्बर की शाम साढ़े 6 बजे तक प्रतिबंध

मख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अरूण कुमार तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा एग्जिट पोल आयोजित करने और इसके परिणाम के प्रकाशन एवं प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर 3 नवम्बर को प्रातः 6 बजे से प्रतिबंध लगाया गया है जो 7 नवम्बर, 2020 को शाम साढ़े 6 बजे तक जारी रहेगा। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें