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सुरखी उपचुनाव: चौथे दिन एक अभ्यर्थी ने नामाकन भरा ★ राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा गृह मंत्रालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लघंन पर होगी कार्यवाही


सुरखी उपचुनाव:  चौथे दिन एक अभ्यर्थी ने नामाकन भरा
★ राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा गृह  मंत्रालय एवं  उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लघंन  पर होगी कार्यवाही


सागर। सागर जिले के सुरखी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन आज एक अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन-पत्र  जमा किया  । इस प्रकार सुरखी उपचुनाव के लिए अब तक 3 नाम निर्देशन पत्र जमा हो चुके है । भारतीय जन चेतना पार्टी के श्री तुलसी राम  पटेल ने अपना नाम निर्देशन- पत्र सुरखी के  रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा किया । नाम निर्देशन -पत्र जमा करने का आज चौथा दिन था । 16 अक्टूबर तक नाम निर्देशन -पत्र जमा होंगे । आगामी 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच(स्क्रूटिनी) होगी तथा 19 अक्टूबर तक नाम निर्देशन -पत्र वापिस लिये जा सकेंगे । उपचुनाव के लिए 3 नवम्बर को मतदान होगा। 

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राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा गृह  मंत्रालय एवं  उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लघंन  पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने जिलाध्यक्ष, जिला कार्यालय प्रभारी तथा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को  सुरखी विधानसभा उप चुनाव  के संदर्भ में गृह मामलों के मंत्रालय  तथा उच्च न्यायालय,  खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट पिटीशन में पारित आदेश का पालन कराने के संबंध में निर्देश जारी किए  है।
    सागर जिले की विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी में आगामी 3 नवम्बर को उप निर्वाचन संपन्न होना है । निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा प्रचार - प्रसार हेतु सभा, रैली, कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किए जायेंगे। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2006 की धारा 06/230 में प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अधीन  गाइड लाईन जारी की गई है । इसी तरह मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के रिट पिटीशन के आदेश में निर्देशित किया गया है कि उक्त गाइड लाईन एवं  उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा- निर्देशों एवं आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए ।  यदि किसी भी व्यक्ति, आयोजक, संगठन ,राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा उक्त दिशा -निर्देशों एवं उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन किया जायेगा तो संबंधित के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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