भिंड : दहेज के लिये प्रताड़ित कर मृत्यु कारित करने वाली आरोपियो की जमानत खारिज

भिंड : दहेज के लिये प्रताड़ित कर मृत्यु कारित करने वाली आरोपियो की जमानत खारिज

भिंड। न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव जिला भिंड के न्यायालय में आरोपिया पुष्पा देवी पत्नि भारत सिंह निवासी खरिका द्वारा जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 जा0फौ0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव द्वारा जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 437 जा0फौ0) निरस्त कर दिया।
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सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 18.09.2016 को फरियादी वीरेन्द्र सिंह तोमर निवासी सरपंच का पुरा मुरैना ने थाना भारौली पर सूचना दी की मेरी लड़की ज्योति की शादी जितेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह राजावत निवासी खरिका के साथ हुई जिसकी दिनांक 17.09.2016 को संदिग्ध परिस्थितियों मेें मृत्यु हो गई उक्त सूचना पर से मर्ग क्र0 04/16 धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर मृतिका नवविवाहिता होने से  डीएसपी महोदय हेडक्वार्टर भिण्ड के द्वारा मर्ग की जांच की गई दौरान-ए मर्ग जांच में मृतिका ज्योति के पिता वीरेन्द्र सिंह मां सुदामा , भाई कमलकिशोर भूपेन्द्र सिंह ताऊ के लिये कथनों एवं संपूर्ण मर्ग जांच से प्रथम दृष्टांत में पति जितेन्द्र सिंह ससुर भारत सिंह सार पुष्पा देवी द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटरसाईकिल की मांग की जाकर प्रताड़ित करने का एवं अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न कर पाने से मृतिका की संदिग्ध परिस्थितियों में शादी के 2 साल अंदर मृत्यु हो जाने से आरोपीगणों के विरूद्ध अप0 क्र0 13/2017 धारा 304बी,201,34 भा0द0वि0 , 3/4 दहेज एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

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