रात्री में घर में घुसकर मार-पीट करने वाले 6-6 माह की सुनाई सजा
शाजापुर। सहा. मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा बताया कि- न्यायालय श्रीमती शर्मिला बिलवार जेएमएफसी शाजापुर ने आरोपीगण 1. हरिसिंह पिता बापूलाल उम्र 43 वर्ष, 2. गंगाराम पिता बापूलाल उम्र 38 वर्ष, 3. सतीश पिता हरिसिंह उम्र 24 वर्ष, 4. मनीबाई पति बापूलाल उम्र 48 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम झोंकर थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 324/34 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू का अर्थदण्ड व धारा 458 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रू का अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 भादवि (3 शीर्ष में) में प्रत्येक शीर्ष में 300-300 रू अर्थात 900-900 रु का अर्थदण्ड व धारा 294 भादवि में 500-500 रू का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।
एडीपीओ शैलेन्द्र जीनवाल द्वारा बताया कि, घटना दिनांक 22.10.2016 की रात 9 बजे के लगभग फरियादी सुनील के घर के अंदर चैक बाजार झोंकर की घटना है। फरियादी सुनील ने पुलिस थाना मक्सी पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की घटना वाले दिन वह घर था, तभी उसका भाई कपिल ने फरियादी के घर के सामने तरूण शर्मा और सतीश बलाई को आपस में झगडा करने से मना किया था। इसी बात को लेकर आरोपी सतीश उसके घर से उसके पिता हरिसंह व अंकल गंगाराम व उसकी बुआ मनीबाई को बुलाकर लाया और सभी आरोपीगण ने ईंट, गुप्ती, चिमटा, लोहे का पाईंप लेकर आये और फरियादी के घर के अन्दर कमरे में घुस गए तथा आरोपी हरिसिंह ने ईंट से हीरामणि को सिर पर मारा । फरियादी सुनील व उसका भाई कपिल एवं उसके पिता कांतीलाल बीच-बचाव करने आये तो आरोपी हरिसिंह ने दूसरे हाथ में ले रखी गुप्ती से उसके भाई कपिल को बांये पैर पर मारा । आरोपी सतीश ने हाथ में लिए चिमटे से फरियादी सुनील को बांये हाथ व सिर पर मारा । गंगाराम ने हाथ में लिये चिमटे से फरियादी के पिता कांतीलाल को गर्दन में दहिने तरफ, दहिने पैर में व बाएं हाथ में चिमटे से मारा। आरोपिया मनीबाई ने फरियादी से झूमाझटकी करके नोंच लिया जिससे फरियादी को सीधे हाथ में खरोंच लगी। मौके पर अनिल तथा मनोज ने बीच-बचाव किया । सभी आरोपीगण ने मां-बहन की अश्लील गालियां फरियादी पक्ष को देते हुये उन्हें जान से मारने की धमकी द।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मक्सी ने आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया बाद आवश्यक कार्यवाही उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कां एवं साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गय। शासन की ओर से पैरवी शैलेन्द्र जीनवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा की गई।
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