नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं यौन शोषण करने वाले मामा-भांजे को 20 साल की सजा

 नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं यौन शोषण करने वाले मामा-भांजे को 20 साल की सजा 


★ बालिका का गर्भपात कराने के आरोप में दोनो आरोपियों को 10-10 साल की हुई सजा
कई बार यौन शोषण के दौरान नाबालिग हो गई थी गर्भवति

 भोपाल। विशेष न्‍यायालय (पॉक्‍सो) भोपाल के द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और बलात्‍कार करने वाले आरोपी अनस खान एवं उसके मामू अजीम दुर्रानी को क्रमश: धारा  376(2) भादवि में 20 -20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 313 भादवि में 10 -10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अनस को धारा 366ए में 7 वर्ष एवं 363 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 8000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।  शासन की ओर से प्रकरण मे पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अनिता सिंह, श्रीमती सीमा अहिरवार एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा किया गया।

तीनबत्ती न्यूज़. कॉम

के फेसबुक पेज  और ट्वीटर से जुड़ने  लाईक / फॉलो करे



ट्वीटर  फॉलो करें

@weYljxbV9kkvq5ZB



वेबसाईट


 
विशेष लोक अभियोजन श्रीमती सीमा अहिरवार द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.09.2018 को पीडिता उम्र 15 वर्ष ने अपनी माता के साथ थाना शाहजहांनाबाद आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 5-6 माह पूर्व आरोपी अनस से उसकी मुलाकात सब्‍जी मण्‍डी में हुई । जिसके बाद 2-3 बार वह  बाइक से घुमाने टॉप एन टाउन और वोट क्‍लब ले गया। करीब डेढ माह पूर्व अनस घुमाने के बहाने उसे अपने घर कसेरापुरा शाहजहांनाबाद लेकर गया वहां अनस ने उसकी मर्जी के बिना डरा धमका कर गलत काम (बलात्‍संग) किया। उसके एक हफ्ते बाद दुबारा उसे अपने घर ले जाकर गलत काम किया। रिपोर्ट के करीब 10 दिन पहले महीना रूक जाने वाली बात पीडिता ने आरोपी अनस को बताई तो अनस ने अपने मामू अजीम से उसे मिलवाया। जहां मामू ने अनस को एक दवाई गर्भपात के लिए लाने भेजा और फिर मामू ने पीडिता को डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया और उक्‍त बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। अनस के वापस आने पर मामू ने एक दवा पीडिता को गर्भपात कारित करने के लिए दिया और बोला कि एक गोली कल खा लेना। गोली खाने के बाद पीडिता को पेट में दर्द होने लगा था और ब्‍लीडिंग होने लगी थी , दर्द बढ जाने पर उसने अपनी मां को सारी बातें बताई। जिस पर अगले दिन मां उसे लेकर अस्‍पताल गई, जहां उसका गर्भपात हो गया था। उक्‍त सूचना पर थाना शाहजहांनाबाद द्वारा अपराध क्रमांक 477/2018 अंतगर्त धारा 376 डी, 376(2)(एम), 506 भादवि एवं 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत आरोपी मो. अनस खान एवं अजीम दुर्रानी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्‍यायालय में पेश किया गया था। 
                          
---------------------------- 





तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885


-----------------------------
Share:

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

Archive