चुनावी सभा में अब 100 से अधिक लोग हो सकते है शामिल कोरोना की नई गाइडलाईन जारी


चुनावी सभा में अब 100 से अधिक लोग हो सकते है शामिल कोरोना की नई गाइड
लाईन जारी

सागर।  भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राजनीतिक सभाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 से अधिक लोगों के शामिल होने को मंजूरी दे दी गई है। पूर्व में जारी किये गये आदेश के अनुसार किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, सभा आदि में अधिकतम 100 लोग ही भाग ले सकते थे। अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा भी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो संबंधित सभा, राजनीतिक कार्यक्रम में पालन करना अनिवार्य होगे।

जारी की गई नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकारें 100 व्यक्तियों की मौजूदा सीमा से परे, कंटेनमेंट जोन के बाहर राजनीतिक सभाओं की अनुमति दे सकती हैं।
आदेश के अनुसार, राज्य ध् केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को राजनीतिक समारोहों को नियमित करने के लिए विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अर्थात एस .ओ .पी. जारी कर, उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना होगा।

'राजनैतिक कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह के सम्बन्ध मेंअनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है । जिसमें, खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए सभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय की जा सकेगी।


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ये कार्यक्रम कन्टेनमेंट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा। आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जावेगी, जिसमें उक्त संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी।

जारी निर्देशों के अनुसार उक्त प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से  की जाकर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में उसकी प्रति जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के उपस्थित होने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर सम्बन्धितों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा- 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। 

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