शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर से कटआउट, होर्डिंग बेनर आदि हटाने के निर्देश
सागर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने उप निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी संपत्ति विरूपण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र किया जाना संभावित है । जिसके साथ ही सागर जिले की विधानसभा क्षेत्र 37 - सुरखी ( जिसमें सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र राहतगढ, सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र जैसीनगर तथा सागर तहसील के सुरखी क्षेत्र शामिल है ) में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शासकीय , सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर किये गये विरूपण को हटाने हेतु समय सीमा तक करते हुये समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है जो निम्नानुसार है रू शासकीय संपत्ति से विरूपण हटाना - इस उद्देश्य से शासकीय कार्यालय एवं उनके परिसरों में दीवाल लेखन , पोस्टर , पेपर या अन्य किसी प्रकार से किये गये विरूपण , कटआउट , होडिंग्स , बैनर , झण्डा इत्यादि को निर्वाचन घोषणा के 24 घंटे के अंदर हटाया अनिवार्य है ।
सार्वजनिक संपत्ति पर विरूपण हटाना एवं सार्वजनिक स्थलों का दुरूपयोग रोकना इस उददेश्य से रेल्वे स्टेशन , बस स्टैण्ड , रेल्वे ब्रिज , रोड बेज , शासकीय बसो , बिजली ध् टेलीफोन के खंबो , नगर पालिका ध् नगर परिषद ध् स्थानीय निकायों के भवनों इत्यादि जैसे , सार्वजनिक संपत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों पर दीवाल लेखन , पोस्टर , पेपर या अन्य किसी प्रकार से किये गये विरूपण , कटआउट , होडिंग्स , बैनर , झण्डा इत्यादि को निर्वाचन घोषणा के 48 घंटे के अंदर हटाया अनिवार्य है । निजी संपत्ति पर किये गये विरूपण को हटाना- निजी संपत्तियों पर किये गये समस्त अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को स्थानीय कानूनों एवं न्यायालयों के निर्देशों , यदि कोई हो , अध्ययीन रहते हुये निर्वाचनों की घोषणा से 72 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य है । अतः संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन कर उक्तानुसार तीनों तरह की कार्यवाहियों को पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में अनिवार्यतः कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
सागर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने उप निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी संपत्ति विरूपण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र किया जाना संभावित है । जिसके साथ ही सागर जिले की विधानसभा क्षेत्र 37 - सुरखी ( जिसमें सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र राहतगढ, सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र जैसीनगर तथा सागर तहसील के सुरखी क्षेत्र शामिल है ) में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शासकीय , सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर किये गये विरूपण को हटाने हेतु समय सीमा तक करते हुये समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है जो निम्नानुसार है रू शासकीय संपत्ति से विरूपण हटाना - इस उद्देश्य से शासकीय कार्यालय एवं उनके परिसरों में दीवाल लेखन , पोस्टर , पेपर या अन्य किसी प्रकार से किये गये विरूपण , कटआउट , होडिंग्स , बैनर , झण्डा इत्यादि को निर्वाचन घोषणा के 24 घंटे के अंदर हटाया अनिवार्य है ।
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