सागर: रेडियम कटर के क्रय-विक्रय संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, बढ़ते अपराधों के चलते

सागर: रेडियम कटर के क्रय-विक्रय संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, बढ़ते अपराधों के चलते

★ 21 सितंबर 2020 से आगामी आदेश तक रहेगा लागू

सागर । शहर में लगातार बढ़ रही रेडियम कटर के द्वारा आपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने रेडियम कटर के क्रय-विक्रय संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पारित किया गया है।उक्त आदेश 21 सितंबर 2020 से आगामी आदेश की अवधि तक लागू रहेगा।

उल्लेखनीय है कि, पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार 1 जनवरी 2020 से आज दिनांक तक सागर शहरी क्षेत्र के थानों में रेडियम कटर से मारपीट के पंजीबद्ध अपराधों की संख्या करीब 90 है। जिसमें रेडियम कटर का उपयोग मारपीट की घटना में किया गया। यहाँ तक कि बदमाशों द्वारा चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, हमला करने के आशय से, कब्जे में रखने व घटना घटित कर भागते समय, किसी अवरोध के निवारण के लिए मानव शरीर के विरुद्ध रेडियम कटर का उपयोग किया जा रहा है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने रेडियम कट्टर विक्रेताओं को संबंधित थाना में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। 


तीनबत्ती न्यूज़.कॉम
फूल पर एक वोट दो राम मंदिर में एक ईंट भी लगेगी..पुण्य भी मिलेगा....
भगवान राम के नाम पर वोट मांगते वीडियो हुआ वायरल, मन्त्री गोविंद राजपूत के समर्थक का -

विक्रेता रेडियम कटर के वितरण के संबंध में रजिस्टर संधारित करेंगे, जिसमें रेडियम कटर के क्रेता का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज की जाएगी। रेडियम कटर विक्रेता द्वारा रेडियम कटर क्रेता से पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड,  वोटर आइडी की छायाप्रति भी प्राप्त की जाएगी। रेडियम कटर विक्रेता द्वारा विक्रय की जानकारी प्रति सप्ताह संबंधित थाना को प्रस्तुत की जाएगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में रेडियम कटर अकारण पास में रखकर नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दुकानदार से रेडियम कटर क्रय कर अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही थाना प्रभारी रेडियम कटर विक्रेता से जानकारी प्राप्त कर क्रेता का सत्यापन भी करेंगे।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा।



---------------------------- 



तीनबत्ती न्यूज़. कॉम ★ 94244 37885

-----------------------------
 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें