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धमकी देकर लड़की को ले जाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


धमकी देकर लड़की को ले जाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

 

सागर। न्यायालय- नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रमाकांत पिता ओमप्रकाश चैबे उम्र 18 साल  का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय ने शासन का पक्ष रखा।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने अपनी मां एवं मामा के साथ  थाना भानगढ़ आकर रमाकांत के खिलाफ जबरदस्ती गलत काम करने वा धमकी देने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि पीड़िता कक्षा दसवीं तक पढ़ी है।  गांव का ही रमाकांत चैबे  जिसका पीड़ित के घर आना जाना था। जिसके चलते आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती  कर ली।  दिनांक 2 जून 2020 को रमाकांत ने पीड़िता को धमकी दी  कि उसके साथ चलो नहीं तो वह उसकी  मां और भाई को जान से मार देगा। पीड़िता डर गई और उसके साथ चली गई। आरोपी रमाकांत उसे बीना इटावा में किराए के एक मकान में ले गया  और कमरे में बंद उसके  साथ चार-पांच दिन तक गलत काम करता रहा। आरोपी रमाकांत चैबे ने जबरदस्ती शादी का दबाव बनाकर उससे तहसील में शादी कर ली और उसे गांव के पास छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे और उसके भाई को जान से मार देगा। पीड़ित के घर वालो ने उसकी गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने थाना उपस्थित होकर उसके साथ घटित घटना के बारे में बताया। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रमाकांत चैबे  का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 
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