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ए.टी.एम. में तोडफोड करने वाले ,आरोपी की जमानत निरस्त

 ए.टी.एम. में तोडफोड करने वाले ,आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमती पूजा पाठक बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी रवि रैकवार पिता हल्ले भाई रैकवार निवासी चांदवर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है परसोरिया के सेन्ट्रल बैंक के बाजू के एटीएम में दिनांक 28.08.2020 को रात करीब 1ः30 बजे शाखा प्रबंधक को एटीएम मुख्यालय बाम्बे से फोन आया कि एटीएम में कोई व्यक्ति घुसकर छाता लगाकर एटीएम में तोडफोड व चोरी कर रहा है। एटीएम का कैमरा भी तोड दिया है। उक्ट घटना के बारे में फरियादी शाखा प्रबंधक ने तुरन्त सानोधा थाना प्रभारी को फोन लगाकर बताया। थाना प्रभारी द्वारा तुरन्त कार्यवाही की गयी एवं बताया कि एटीएम में चोरी करने वाले व्यक्ति को पकड लिया है उसने अपना नाम रवि पिता हल्ले भाई रैकवार निवासी चंदावर बताया है। सुवह शाखा प्रभारी ने एटीएम पर जाकर देखा तो एटीएम मशीन, एसी, कैमरा में तोडफोड की गयी। जिससे करीब 1,25,000 रूप्ये का नुकसान हुआ। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सानौधा में लेखबद्ध करायी गयी। प्रकरण धारा 457,380,511 भादिव एवं 3(2)(ड) सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी ने लोक संपप्ति को नुकसान पहुचाया है जो कि एक गंभीर प्रकृति का अजमानतीय अपराध है। प्रकरण की विवेचना अपूर्ण है जिससे आरोपी अन्य साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रवि रैकवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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सागर में कोरोना के 33 नए  मरीज निकले,  एक की मौत,5 हुए डिस्चार्ज, एक महिला की मौत

 
पंचायत का टेंकर चोरी करने वाले  , आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान सिराज अली न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ग्राम दरकोनी का पंचायत का टेंकर जो शादी कार्यक्रम में एवं अन्य आयोजन में जाता था। पंचायत का टेंकर ग्राम हिनौतिया के हाकम नोनाचमारी के घर शादी में गया था। वहा से दिनांक 18.08.2020 को करीब रात 09 बजे कोई चोर चुरा कर ले गया था जिसकी पता तलाशी में घटना दिनांक से करता रहा। कुछ दिन बाद टेकर का पता चला की टेकर को ग्राम हिनौतिया का सुनील अहिरवार व बैजरामाफी का सुरेद्र अहिरवार जो सागर की कबाड की दुकान में चुराकर बेचने ले गये थे जो उसने मुझे खबर दी तो देखने फरियादी व अन्य कुछ लोग गये टेंकर को पहचान लिया। फिर थाना राहतगढ में  रिपोर्ट कराने आया। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया।



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