भिंड : व्यक्ति को जिंदा जलाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में पेट्रोल से जलाकर हत्या करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ बंटू द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 06/11/2019 को फरियादी नीरज शर्मा द्वारा जली हालत में जेएमएच अस्पताल ग्वालियर में रिपोर्ट लेख करायी कि उसके मकान के बगल में मकान बना हैं। चार साल पहले की बात हैं उसके बाबा भगवती शर्मा की मृत्यु हो गई थी तब उसके परिवार के धर्मेन्द्र उर्फ बन्टू शर्मा ने उसका सोने चांदी का सामान रख लिया था और अन्य सामान भी रख लिया था। वह वापस नहीं किया इस कारण उससे बुराई हैं। दिनांक 06/11/2019 को दोपहर करीब 2 बजे उसके चाचा धर्मेन्द्र उर्फ बंटू आया और उसने अपना सोने-चांदी का सामान मांगा इसी बात पर धर्मेन्द्र शर्मा उर्फ बंटू, ब्रजेश, राजेश, संजू, रवि, वंदना सभी लोग आये और बोले कि तुम्हारा आज पूरा सामान देता हूं कहकर रवि शर्मा ने उसके उपर जान से मारने की नियत से पेट्रोल डाली और संजू ने माचिस जलाकर उसमें आग लगा दी।
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धर्मेन्द्र उर्फ बंटू ने कट्टा उसके ऊपर अड़ा दिया, ब्रजेश, राजेश, वंदना ने उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर उसका भाई सूरज, राहुल, माता राजकुमारी आये जिन्होंने आग बुझायी और अस्पताल में लाकर ईलाज के लिए भर्ती किया। जिस पर से थाना कोतवाली भिण्ड द्वारा अपराध क्रमांक 642/19 धारा 147,148,149,307,302,452,201 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ईलाज के दौरान फरियादी नीरज की मृत्यु हो गयीं थीं।
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