भोपाल: नाबालिग को शादी को झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी गया जेल
भोपाल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में पीडिता को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी राकेश बैरागी पिता सुंदर सिंह बैरागी उम्र 19 साल नि. कोकता 4 नंबर ट्रांसपोर्ट नगर, थाना बिलखिरिया भोपाल का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उक्त जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक श्री टी. पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव के द्वारा किया गया कि उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का होकर नाबालिग बालिकाओं के साथ होने वाले लैंगिक शोषण से संबंधित है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बन्सोड ने बताया कि पीडिता लक्ष्मी यादव ने अपने पिता वासुदेव यादव के साथ थाना बिलखिरिया में रिपोर्ट लेख कराई गई कि मेरे पडोस में रहने वाला आरोपी राकेश बैरागी जबरदस्ती मुझे बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दिनांक 24.02.2020 को रात करीब 10 बजे मै अपने घर के पीछे गई थी तभी वहां आरोपी राकेश बैरागी आया और मुझे पकडकर जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये तथा धमकी दी कि तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, इस डर से मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। फिर दिनांक 10.03.2020 को रात करीब 9 बजे आरोपी राकेश मुझे घर के पीछे वाले खेत में ले गया तथा मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने का बोलकर मुझे रायसेन ले गया जहां मैंने आरोपी से शादी करने को बोला तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया, फिर मैं मौका देखकर रायसेन से भाग आई और मैंने यह सारी बात अपने मम्मी-पापा को बताई। पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना बिलखिरिया अंतर्गत धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट अप. क्र. 423/20 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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