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रेड सैंड बोआ- दोमुहा सॉप के एक और तस्कर की जमानत निरस्त, पहुंचा जेल, 9 अन्‍य तस्‍कर पूर्व से ही है जेल में बंद


रेड सैंड बोआ- दोमुहा  सॉप के एक और तस्कर की जमानत निरस्त, पहुंचा जेल , 9 अन्‍य तस्‍कर पूर्व से ही है जेल में बंद 
भोपाल।  पंचम अपर सत्र न्यायाधीश  जितेन्द्र सिंह कुशवाह जिला उज्जैन के न्यायालय में अभियुक्ता रश्मि द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से पैरवी की गई । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कोसे सहमत होकर अभियुक्ता रश्मि पिता नानूराम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी एबी रोड यसबंत नगर ग्याडा मानपुर महू, जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता रश्मि पिता नानूराम की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्ता से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा सॉप, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। 

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अभियुक्त से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्त से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुहां वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। दो मुहां सॉप वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 04 के पैरा-12 में शामिल है।


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*खदानों में 75 % रोजगार प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा - मुख्यमंत्री*

*★ अवैध रेत खदानों को वैधानिक प्रक्रिया में लाया जाएगा*


सुनहरे उल्लू की तस्करी करने वाला अभियुक्त गया जेल 

भोपाल। अपर सत्र न्यायाधीश  पंकज चतुर्वेदी जिला उज्जैन के न्यायालय में अभियुक्ता निलिमा द्वारा द्वितीय जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम पैरवी की गई । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्ता निलिमा पति करण ठाकरे उम्र 30 वर्ष, निवासी- अम्बेडकर नगर जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त  कर जेल भेज दिया गया। 
  जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता निलिमा की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्ता से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्तगण से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुंह वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। उल्लू वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 4 में शामिल है।


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