सागर: 80 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग और कोरोना संकमित मतदाता पोस्टल मत पत्र से कर सकेंगे मतदान
सागर । 80 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग और कोरोना संकमित मतदाता पोस्टल मत पत्र के माध्यम से कर सकेंगे मतदान उक्त गाईड लाईन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने मंगलवार को आयोजित मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा, श्री आषीष जोषी, श्री रामेष्वर नामदेव, श्री मूरत सिंह, श्री चन्द्र कुमार जैन, श्री सुरेन्द्र सुहाने उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में आगामी समय में होने वाले उप चुनाव हेतु सुरखी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देषानुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1030 मतदाता से अधिक नही होना चाहिये। जिसके परिपेक्ष में सहायक मतदान केन्द्र 35 और स्थापित किये जा रहे है। जिनकों मिलाकर कुल 297 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याषी डोर-टू-डोर प्रचार करने के लिये 5 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होंगे। इसी प्रकार रोड शो एवं रैली में 5 वाहन से अधिक शालि नही होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये प्रत्येक मतगणना कक्ष में 7 टेबिल से अधिक नही लगाई जायेगी और उप चुनाव में लगने वाली आचार सहिता केवल सुरखी विधानसभा क्षेत्र के लिये लागू होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सागर जिला में 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (समस्त) से जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 35-बीना, 36-खुरई, 38-देवरी, 39-रहली, 40-नरयावली एवं 42- बण्डा में 1500 से अधिक मतदाताओं के मतदान केन्द्र नहीं होने से इन विधानसभाओं में युक्तियुक्तकरण कार्यवाही नहीं की गई है।
★ सुरखी में एक पोलिंग पर 1030 से अधिक मतदाता नही होंगे, 297 मतदान केंद्र बने
सागर । 80 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग और कोरोना संकमित मतदाता पोस्टल मत पत्र के माध्यम से कर सकेंगे मतदान उक्त गाईड लाईन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने मंगलवार को आयोजित मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा, श्री आषीष जोषी, श्री रामेष्वर नामदेव, श्री मूरत सिंह, श्री चन्द्र कुमार जैन, श्री सुरेन्द्र सुहाने उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में आगामी समय में होने वाले उप चुनाव हेतु सुरखी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देषानुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1030 मतदाता से अधिक नही होना चाहिये। जिसके परिपेक्ष में सहायक मतदान केन्द्र 35 और स्थापित किये जा रहे है। जिनकों मिलाकर कुल 297 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याषी डोर-टू-डोर प्रचार करने के लिये 5 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होंगे। इसी प्रकार रोड शो एवं रैली में 5 वाहन से अधिक शालि नही होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये प्रत्येक मतगणना कक्ष में 7 टेबिल से अधिक नही लगाई जायेगी और उप चुनाव में लगने वाली आचार सहिता केवल सुरखी विधानसभा क्षेत्र के लिये लागू होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सागर जिला में 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (समस्त) से जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 35-बीना, 36-खुरई, 38-देवरी, 39-रहली, 40-नरयावली एवं 42- बण्डा में 1500 से अधिक मतदाताओं के मतदान केन्द्र नहीं होने से इन विधानसभाओं में युक्तियुक्तकरण कार्यवाही नहीं की गई है।
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विधानसभा क्षेत्र 41-सागर में 1500 से अधिक मतदाता वाले 02 मतदान केन्द्र है जिसमें युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र 41-सागर में 245 में मतदान केन्द्र है, युक्तियुक्तकरण के उपरांत विधानसभा क्षेत्र 41-सागर में 247 मतदान हो जावेगें। विधानसभा क्षेत्र 37- सुरखी में उप निर्वाचन होने से विधानसभा क्षेत्र 37- सुरखी के मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 1030 रखी गई । जिसमें कोविड-19 के सुरक्षा मापदण्डों का पालन कराया जायेगा।
सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभी विधानसभाओं में मतदान केन्द्र स्तर पर बीएलओ की नियुक्त अवश्य करें एवं इसकी सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना का कष्ट करें । आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में नॉन स्टेर्ण्ड ईपिक एम 0 पी 0 सीरिज को बदले जाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिन मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र एम ० पी ० सीरिज के हैं, वे मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति सहित प्रारूप-8 में अपने रंगीन फोटो एवं जन्म तिथि के प्रमाण सहित अपना आवेदन बी 0 एल 0 ओ 0 अथवा इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। ऐसे आवेदन पत्रों के रंगीन परिचय पत्र आयोग द्वारा निःशुल्क बनाये जा रहे है। इसमें सभी राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। आयोग के निर्देशानुसार जिनके परिचय पत्र में ब्लेक एण्ड व्हाईट फोटो है उसे भी बदले जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में आवेदक परिचय पत्र की छायाप्रति, रंगीन फोटो एवं जन्म तिथि के प्रमाण सहित आवेदन पत्र प्रारूप-8 में प्रस्तुत करें। इसमें सभी राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है।
सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभी विधानसभाओं में मतदान केन्द्र स्तर पर बीएलओ की नियुक्त अवश्य करें एवं इसकी सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना का कष्ट करें । आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में नॉन स्टेर्ण्ड ईपिक एम 0 पी 0 सीरिज को बदले जाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिन मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र एम ० पी ० सीरिज के हैं, वे मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति सहित प्रारूप-8 में अपने रंगीन फोटो एवं जन्म तिथि के प्रमाण सहित अपना आवेदन बी 0 एल 0 ओ 0 अथवा इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। ऐसे आवेदन पत्रों के रंगीन परिचय पत्र आयोग द्वारा निःशुल्क बनाये जा रहे है। इसमें सभी राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। आयोग के निर्देशानुसार जिनके परिचय पत्र में ब्लेक एण्ड व्हाईट फोटो है उसे भी बदले जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में आवेदक परिचय पत्र की छायाप्रति, रंगीन फोटो एवं जन्म तिथि के प्रमाण सहित आवेदन पत्र प्रारूप-8 में प्रस्तुत करें। इसमें सभी राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है।
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