अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर की छठवी बार जमानत अर्जी उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज


अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर की छठवी बार जमानत अर्जी  उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज

भोपाल  । सुधाविजय सिंह भदौरिया राज्य समन्वयक (वन्यप्राणी)  मध्य प्रदेश लोकअभियोजन भोपाल ने बताया कि अन्तराष्ट्रीय वन्यप्राणी तस्करों की धर पकड़ की दिशा  में मध्यप्रदेश एसटीएफ (वन्यप्राणी) एंव टीएसएफ सागर को विशेष सफलता अर्जित हुई है।  उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा छठवी बार भी अन्तराष्ट्रीय तस्कर थमीम अंसारी, निवासी चैन्नई की जमानत याचिका दिनांक 25.08.2020 को खारिज कर दी गई है यह वन्यप्राणी तस्करों के विरूद्ध वन्यप्राणी अपराध की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण कार्यवाही है। 

 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इसके पूर्व भी 05 बार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 01 बार आरोपी थमीम अंसारी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। आरोपी थमीम अंसारी उक्त मामले में अक्टूबर 2017 से चेन्नई  जेल में निरूद्व है। एसटीएफ (वन्यप्राणी) के द्वारा चंबल नदी में पाये जाने वाले अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के वन्यप्राणी कछुऐं रेड क्राउन रूफ टर्टल (लाल तिलक धारी कछुओं )की तस्करी विदेशों में बड़े  पैमाने में  किये जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस प्रकरण में कुल 15 आरोपियों को देश के 04 राज्य से गिरफ्तार किये जा चुका है तथा 11 विदेशी नागरिको को आरोपी बनाया गया है जो कि 05 विभिन्न देशों के निवासी है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास इंटरपोल के माध्यम से किये जा रहे है। इस गिरोह के एक अन्य मुख्य सरगना मन्नीवनन जो कि वर्तमान में सागर जेल में निरूद्व है उसको थाईलैण्ड पुलिस द्वारा प्रर्त्यापण पर सौपे जाने की मांग की गई है। आरोपी थमीम अंसारी द्वारा मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश  से उक्त अनुसूची 01 के विलुप्त प्राय वन्यप्राणी लाल तिलकधारी कछुओं की तस्करी मर्सडीज बेंज कार में की जाती थी। उक्त कार को भी जप्त कर राजसात किया जा चुका है।

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इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण की ट्रायल को 06 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये हैै एवं प्रकरण के प्रभावी अभियोजन संचालन हेतु संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सुधाविजय सिंह भदौरिया राज्य समन्वयक (वन्यप्राणी)  मध्य प्रदेश लोकअभियोजन भोपाल को अधिकृत किया है  । कोविड-19 की परिस्थितियों के  कारण उक्त प्रकरण की ट्रायल माननीय उच्च न्यायालय के मेमोरंडम दि 19-8-2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के पालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दि 24-8-2020 से पुनः की जा रही है।
 

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