शाजापुर: जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मारने वालो को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1. रमेशचन्द्र पिता सिद्धनाथ राठौर निवासी शीतला नगर शुजालपुर सिटी 2. इन्दरमल पिता रामप्रसाद राठौर उम्र 35 वर्ष निवासी आमला मजूर थाना जावर को जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/08/2020 के रात्री 09 बजे फरियादी धर्मेन्द्र, काका के लडके इन्दर के साथ मोटरसाइकिल से शुजालपुर रमेश राठौर के यहां आया था। फरियादी तथा इन्दरमल राठौर, रमेश राठौर नगर पालिका का कचरा ग्राउंड के पास खेत की मेड पर बैठ कर शराब पी रहे थे। इन्दरमल ने दारू ओर लाने का बोला तो उसने मना कर दिया। इन्दरमल ने उसे पकड लिया ओर रमेश ने अपनी कमर से चाकू निकाल कर जान से मारने की नियत से बायीं तरफ नाभि के नीचे साइड में चाकू घोप दिया। इन्दरमल और रमेश दोनों मोटरसाइकिल से भाग आये। सुबह गांव के चौकीदार को किसी ने खबर की तो वह फरियादी के पास आया और 108 गाडी से इलाज के लिये सरकारी अस्पताल लाये। फरियादी के अनुसार पुलिस ने देहाती नालशी लेखबद्ध की। आरोपीगण को दिनांक 04/08/2020 को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया। जंहा से उनका जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा।
चोरी के मामले में जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली द्वारा आरोपी माखन पिता नारायण सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। फरियादी पवन राठौर ने थाना लालघाटी पर रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी के ट्रक में से सोयबीन तेल के 6 केन अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये थे। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया ।
जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय सीजेएम शाजापुर श्री धमेन्द्र सोनी द्वारा आरोपी करीम पिता अब्दुल राउफ खां उम्र 25 वर्ष निवासी मीर कला बजार बादशाह पुल शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक नीरज कोचले को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, ग्राम बज्जा हेडा रोड पर बिजली ग्रिड के पास जंगल में गाय का सिर कटा हुआ पडा है। सूचना की तस्दीक हेतु घटना स्थल पर पहुचने पर गाय का सिर कटा हुआ मिला था। जिस पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया ।
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