सागर:बढ़ते कोविड प्रकरणों के कारण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी ,आज से 17 अक्टूबर तक रहेगा लागू
सागर। वर्तमान में सागर जिले में कोविड-19 के पॉजीटिव केस निरंतर सामने आ रहे हैं। अतः संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
आदेषानुसार सभी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति, उनके फर्स्ट कान्टेक्ट्स, कोविड-19 के संभावित संक्रमित व्यक्ति, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा होम अथवा संस्थागत आइसोलेशन, क्वारंटाइन रहने हेतु आदेशित किया गया है अथवा जिन्हें कोविड केयर सेंटर अथवा समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती किया गया है, ऐसे सभी व्यक्ति जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अथवा बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा नियत समयावधि में स्वयं को नियमानुसार आईसोलेट अथवा क्वारेंटाइन रखना सुनिश्चित करेंगे।
एबीपी न्यूज
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जारी आदेष के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले सभी व्यक्ति भी निर्धारित कंटेनमेंट समयावधि में नियमानुसार अपने-अपने घरों में ही रहेगें। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, व्यावसायिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे अर्थात प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच दो गज की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे तथा फेस मास्क, फेस कवर का उपयोग अनिवार्यतः करेंगे ।
यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60, सहपठित भा.द.सं. की धारा 188, 269 तथा 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 17 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेगा।
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