सागर: हर रविवार रहेगा लाॅकडाउन, रोजाना रात्रि 10 से सुबह 5 तक रहेगा कर्फ्यू
सागर । कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निर्देश जारी किये गये है। तत्संबंध में सागर जिला क्रायसिस मैनेजमेंट गुप के सदस्यों से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किया गया है तथा रात्रिकालीन कफ्र्यू प्रतिदिवस रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक लागू किया गया है।
जारी आदेश अनुसार केवल दूध डेयरी, मिल्क बूथ सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति करने हेतु खुले रहेंगे। सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक घर-घर जाकर हो सकेगी। (सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेंगे) प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। न्यूज पेपर हॉकर सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 3 बजे से 5 बजे तक घर-घर जाकर न्यूज पेपर वितरण कर सकेंगे। दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल, डिस्पेंसरी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर क्लीनिक खुले रहेगें।
रसोई गैस (एलपीजी) की एजेंसियां एंव पैट्रोल पंप खुले रहेंगे तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। समस्त माल वाहक वाहनों का, चाहे वे माल से भरे हुये हो अथवा खाली हों, आवागमन चालू रहेगा। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम इत्यादि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मदिरा, भांग विक्रय की दुकानों के संबंध में म.प्र.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय भोपाल के अनुसार उक्त दुकानों का संचालन किया जाये।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
सागर । कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निर्देश जारी किये गये है। तत्संबंध में सागर जिला क्रायसिस मैनेजमेंट गुप के सदस्यों से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किया गया है तथा रात्रिकालीन कफ्र्यू प्रतिदिवस रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक लागू किया गया है।
जारी आदेश अनुसार केवल दूध डेयरी, मिल्क बूथ सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति करने हेतु खुले रहेंगे। सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक घर-घर जाकर हो सकेगी। (सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेंगे) प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। न्यूज पेपर हॉकर सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 3 बजे से 5 बजे तक घर-घर जाकर न्यूज पेपर वितरण कर सकेंगे। दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल, डिस्पेंसरी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर क्लीनिक खुले रहेगें।
रसोई गैस (एलपीजी) की एजेंसियां एंव पैट्रोल पंप खुले रहेंगे तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। समस्त माल वाहक वाहनों का, चाहे वे माल से भरे हुये हो अथवा खाली हों, आवागमन चालू रहेगा। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम इत्यादि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मदिरा, भांग विक्रय की दुकानों के संबंध में म.प्र.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय भोपाल के अनुसार उक्त दुकानों का संचालन किया जाये।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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