महिला एवं बाल विकास अधिकारी,छत्तरपुर निलंबित, संभागायुक्त जे.के. जैन ने जारी किया आदेश
सागर । छतरपुर में कार्यरत महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री अनिल जैन के द्वारा गलत तरीके से वाहन चलाने तथा अभद्र व्यवहार करने के कारण संभागायुक्त श्री जेके जैन द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। छतरपुर कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया है कि, 21 जुलाई 2020 को करीब 9.30 बजे रात्रि के समय बक्स्वाहा छतरपुर में श्री अनिल जैन के वाहन के द्वारा खतरनाक ढंग से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बक्स्वाहा श्री लखनलाल पाठक के वाहन को कट मारा गया। जिससे श्री पाठक द्वारा श्री जैन से शिकायत करने पर उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया।
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श्री जैन शराब के नशे में थे एवं श्री पाठक की शिकायत पर बक्स्वाहा थाना में एफआइआर दर्ज की गई। जिससे जिले की छवि धूमिल हई है। विजावर के अनुविभागीय अधिकारी क प्रतिवेदन के अनुसार श्री अनिल जैन शराब के नशे में वाहन चला रहे थे साथ ही उनके द्वारा अभ्रद शब्दावली का प्रयोग किया गया जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उक्त कृत्य अनुशासनहीनता एवं कदाचरण का का परिचायक है, जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 (एक)(दो)(तीन)(चार) के विपरीत होकर दण्डनीय है। अतः म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर महिला एवं बाल विकास विभाग सागर संभाग नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में श्री जैन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग सागर होगा।
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