बीना व शाहपुर सीएमओ और सिविल सर्जन पर लगाया जुर्माना, कलेक्टर ने
सागर । कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने जििले के तीन अधिकारियों पर समय सीमा में कार्य नही करने पर जुर्माना लगाया है। राज्य शासन द्वारा नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए लोकसेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम के तहत अधिकारियों को समय सीमा में सेवाएं देना अनिवार्य है। समय पर सेवांए न देने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है।
सीएमओ बीना पर 750 रूपये का लगाया गया अर्थदण्ड
निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी बीना श्री पीएस बुंदेला पर 750 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड नगरीय प्रषासन विभाग की सेवा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के 03 प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 750 रूपये की गई है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड नगरीय प्रषासन विभाग की सेवा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के 03 प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 750 रूपये की गई है।
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पूर्व भाजपा विधायक पारुल साहू ने
विकलांगता प्रमाण पत्र समय पर न देने पर सीएस डा. तोमर पर लगाया गया 6000 रूपये का अर्थदण्ड
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सिविल सर्जन डा. व्हीएस तोमर पर 6 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा विकलांगता प्रमाण पत्र (चिकित्सीय) के 24 प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर लगाया गया है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा विकलांगता प्रमाण पत्र (चिकित्सीय) के 24 प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर लगाया गया है।
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श्रमिकों के पंजीयन में बिलंब पर
सीएमओ शाहपुर पर 4000 रूपये की शास्ति अधिरोपित
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी शाहपुर श्री वीर विक्रम सिंह पर 4 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की है।
कलेक्टर द्वारा उक्त शास्ति अधिरोपित नगरीय प्रषासन विभाग की सेवा जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदान किये जाने के एक प्रकरण को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 250 रूपये तथा श्रम विभाग की सेवा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के 15 प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 3570 रूपये की गई है।
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