सागर: किसान से धोखाधड़ी के मामले में बैंक मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त


सागर: किसान से धोखाधड़ी के मामले में बैंक मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

सागर। अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि किसान देवेन्द्र गुरु के नाम पर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आठ लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवा कर उसकी बिना सहमति एवं अनुरोध पत्र के अन्य खातों में ट्रांसफर कर निकाल ली गई । अनावेदक गण ने छल पूर्वक किसान का क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर कई दस्तावेज तैयार कर किसान से हस्ताक्षर करवा कर किसान की बिना सहमति एवं जानकारी के आठ लाख रुपए की राशि की धोखाधड़ी की जिसमें किसान की लिखित शिकायत पर थाना गढ़ाकोटा में शिवप्रसाद गोनेकर पिता चेता गोनेकर पूर्व बांच मेनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा गढ़ाकोटा, सुरेन्द्र प्यासी एवं अन्य आरोपी गण के विरुद्ध अपराध कमाक 335/20 धारा 467  468‌  420 409  406 /34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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उक्त अपराध में अभियुक्त शिवप्रसाद गोनेकर पूर्व बांच मेनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा गढ़ाकोटा की ओर से एक अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र श्री विवेक कुमार शुक्ला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रहली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जहां पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त शिवप्रसाद गोनेकर की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत पत्र को निरस्त कर दिया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी लक्ष्मी कांत पाठक अपर लोक अभियोजक रहली ने की।

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