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सागर जिले में शनिवार-रविवार को टोटल लॉक डाऊन , रात 8 बजे से कर्फ्यू

सागर जिले में शनिवार-रविवार को टोटल लॉक डाऊन , रात 8 बजे से कर्फ्यू

सागर।  कलेक्टर ने लॉक डाऊन को लेकर नुए आदेश जारी किए है। इसके अनुसार 
 सागर जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जाता है तथा रात्रिकालीन कफ्यूँ प्रतिदिवस रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक घोषित लागू किया जाता है। अतः समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिवस सायं 07:00 बजे तक बंद किये जायें।
इस टोटल लॉकडाउन आदेश में केवल निम्नानुसार छूट रहेगी :सम्पूर्ण सागर जिले में सभी व्यक्तियों का चिकित्सकीय आवश्यकता/स्वास्थ्य कारणों जैसे अत्यावश्यक कारणों के अलावा अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दूध डेयरी/ मिल्क बूथ सुबह 5.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक दूध की घर-घर जाकरआपूर्ति करने हेतु खुले रहेंगे ।
,सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम सुबह 7.00 बजे से सुबह 9.00 बजे तक घर-घर जाकर हो सकेगी। (सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें)
प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।

तीनबत्ती न्यूज़.कॉम
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ,सागर विश्वसनीयता पैदा करें,
निजी चिकित्सालय कोरोना की गाइडलाइन के तहत इलाज कर सकते हैं : प्रभारी सचिव नितेश व्यास

 न्यूज पेपर हॉकर सुबह 5.00 बजे
से सुबह 8.00 बजे तक एवं शाम 3.00 बजे से 5.00 बजे तक घर-घर जाकर न्यूज पेपर
वितरण कर सकेंगे । दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल, डिस्पेंसरी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर क्लीनिक खुले रहेगें । रसोई गैस (LPG) की एजेंसियां एंव पैट्रोल पंप खुलें रहेंगे तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी।
समस्त माल वाहक वाहनों का, चाहे वे माल से भरे हुये हो अथवा खाली हों, आवागमन
चालू रहेगा। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीयनिकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम इत्यादि प्रतिबंध से मुक्त राजमार्गो एवं बायपास मार्गों पर लोगो के अंतर्जिला आवागमन की अनुमति रहेगी । शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक पुलिस द्वारा चैकिंग प्वाइंट लगाये जायेंगे । मदिरा/भांग विक्रय की दुकानों के संबंध में म0प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग,
बण्डाधिनतीय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ बी-01-06/2020/पांच दिनांक 04-07-2020 के  अनुसार पालन होगा। 

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