कलेक्टरने जनपद सीईओ जैसीनगर पर लगाया 500 रूपये का जुर्माना
सागर। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत जनपद पंचायत सीईओ जैसीनगर श्री पीएल पटैल पर 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवा जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आवेदन को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर लगाया गया है ।
सागर। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत जनपद पंचायत सीईओ जैसीनगर श्री पीएल पटैल पर 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवा जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आवेदन को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर लगाया गया है ।
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