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सागर: लाॅकडाउन से पूर्व एवं लाॅकडाउन की अवधि में लंवित प्रकरणों की सूची बनाने के दिए निर्देश

सागर: लाॅकडाउन से पूर्व एवं लाॅकडाउन की अवधि में लंवित प्रकरणों की सूची बनाने के दिए निर्देश

★कोविड - 19 महामारी के दौरान की गई वर्चुअल बैठक

 सागर। कोविड 19 महामारी के दौरान अभियोजन कर्मचारियों की गूूगल मीट के माध्यम से वर्चूअल बैठक की गयी, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालयों एवं मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंवित प्रकरणों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देष दिये गये। ई कोर्ट ऐप के माध्यम से न्यायालयीन प्रक्रिया की प्रतिदिन की जानकारी से अद्यतन करने के लिए निर्देषित किया। वर्चुअल मीटिग में मुख्यालय एवं तहसील में पदस्थ सभी कर्मचारी उपस्थिति हुये।  
कोविड 19 महामारी के दौरान न्यायालय में अधिकतर प्रक्रिया आॅनलाइन की गयी है ।जिसमें प्रकरणों की  सुनवाई वीडियों-कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

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 जिसमें सोषल डिस्टंेसिग का पालन एवं गृह मंत्रालय के कोविड 19 के संबंध में दिये गये दिषा निर्देष का पालन करने का निर्देष दिया गया।  उप-संचालक (अभियोजन) श्री अनिल कटारें ने अभियोजन कर्मचारियों की वर्चुअल बैठक आॅनलाइन ऐप गूूगल मीट के माध्यम से आयोजित की।  जिसमें सभी कर्मचारियों को लाॅकडाउन के पूर्व एवं लाॅकडाउन के दौरान हुई न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देष दिये गये। बैठक के दौरान कार्यालय के सभी नवीन कर्मचारियों को सभी शाखाओं से संबंधित कार्य को सिखाने के लिए एक रोस्टर तैयार करने का निर्देष दिया गया एवं अभियोजन अधिकारियों के संबंधित रीडर को न्यायालयीन कार्य को आद्यतन रखने एवं कार्य में प्रगति लाने पर चर्चा की गयी। वर्चुअल मीटिग में मुख्यालय एवं तहसील में पदस्थ सभी कर्मचारी उपस्थिति हुये। 

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(ई-कोर्ट सिस्टम क्या है ?  - ई कोर्ट ऐप एवं वेवसाइड है, जिसके द्वारा प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिसमें प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं प्रतिदिन की न्यायालय के प्रकरण की लिस्ट प्राप्त की जा सकती है। प्रकरण की जानकारी के लिए प्रकरण क्रमांक/ एफ आई आर नम्बर/न्यायाधीष का नाम/अधिवक्ता का नाम से प्राप्त की जा सकती है।)


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