अनुकंपा नियुक्ति पाने फर्जी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने वाले को तीन-तीन वर्ष की सजा

अनुकंपा नियुक्ति पाने  फर्जी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने वाले को तीन-तीन वर्ष की सजा

शाजापुर।उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कूटरचना छल के प्रयोजन से करने के लिए और उसका असली के रूप में प्रयोग करने के अपराध के आरोपी राजेंद्र कुमार पिता रामनारायण टेलर आयु  37 वर्ष निवासी ब्रज नगर कॉलोनी शुजालपुर जिला शाजापुर को न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा दोषी पाते हुए धारा 420 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹100 के अर्थदंड, धारा 466 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड , धारा 468 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड और धारा 471 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹100 के अर्थदंड से दंडित किया गया । 


अर्थदंड की राशि कुल रुपए 1200 अदा न किए जाने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के भी आदेश दिए गए।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी ने अपने पिता रामनारायण टेलर की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कूट रचना की। यह प्रमाण पत्र सामान्यतः न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

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आरोपी ने अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 शुजालपुर के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से कूट रचित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2017 आवक जावक क्रमांक 7954235 तैयार कर छल कारित करने के प्रयोजन से उसे जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष असली के रूप में उपयोग किया गया जो गंभीर अपराध है। आरोपी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताए जाने के बावजूद भी कि वह गलत कार्य कर रहा है उसने पीछे न हटते हुए अड़ियल रवैया अपनाकर उक्त प्रमाण पत्र की जांच करवाने का कहा । घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर दर्ज की गई थी। आरोपी दिनांक 26 जून 2018 से दिनांक 13 जून 2020 तक निरंतर जेल में रहा है। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी श्री निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई ।

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