डॉ गौर विवि की जमीन पर अतिक्रमण/ निर्माण को लेकर विवि प्रशासन ने दिया नोटिस
सागर। डॉ हरिसिंह गौर केंद्रीय विवि सागर ने विवि की जमीन पर कथित अतिक्रमण और अनाधिकृत रूप से मकान के निर्माण को लेकर विवि प्रशासन ने अधिवक्ता जवाहर अग्निहोत्री को नोटिस भेजा है। जिंसमे निर्माण कार्य रोकने और जमीन खाली करने की बात कही गयी है।
नोटिस के मुताबिक नेपाल पैलेस परिसर की संपूर्ण भूमि (ब्लाक नं. 61 प्लाट नं. 5/1 पेज नं. 57, सीरियल नं. 636, 1123017 वर्ग फीट) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय) सागर (म.प्र.) अर्थात केन्द्रीय शासन (भारत सरकार) की है। आपके द्वारा डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) सागर (म.प्र.) की भूमि पर अवैध कब्जा करते हुऐ उस पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। प्रमाण स्वरूप छायाचित्र संलग्न है।
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अतः इस पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है कि, तत्काल प्रभाव सेअनाधिकृत
निर्माण कार्य रोक कर उसे हटवाएँ एवं विश्वविद्यालय की भूमि रिक्त करें। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा बल के सहयोग से उक्त निर्माण तोड़कर हटाया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। विवि के कुलसचिव ने इसे भेजा है। इसके साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई है।
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