दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी देवराज पिता प्रहलाद परमार उम्र 38 वर्ष निवासी बिसनखेड़ा थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा किये गए तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 27 मई 2020 की घटना है पीड़िता रात 11:00 बजे अपने घर के पीछे वाले कमरे में सो रही थी, उसका पति खेत में ट्रैक्टर चलाने गया था।
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पीड़िता के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो उसे लगा कि उसका पति आ गया होगा तो उसने दरवाजा खोलकर देखा तो गांव का आरोपी देवराज था, वह कमरे में घुस आया और पीड़िता के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया । पति के आने पर आरोपी भाग गया । पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना अ. बड़ोदिया पर की जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 457, 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 28 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था ।
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स्थायी वारंटी को जेल भेजा
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी पदम सिंह पिता मांगीलाल जाति चमार उम्र 37 वर्ष निवासी कैथलाय को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार
न्यायालय द्वारा आरोपी पदम सिंह का स्थायी वारंट दिनांक 24 अगस्त 2019 को जारी किया गया था । मारपीट कर गंभीर उपहति कारित करने के अपराध का प्रकरण आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। दिनांक 25 जून 2020 को थाना शुजालपुर सिटी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां से उसे जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
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