सागर में टोटल लॉक डाऊन में इनको मिली छूट,आदेश जारी
सागर। कलेक्टर प्रीति मैथिल ने सागर नगर निगम ,केंट और मकरोनिया बुजर्ग में घोषित लॉक डाऊन में प्रतिबंधित आदेश जारी किए हॉइ। आज जारी स्पस्टीकरण में कुछ राहत भी जारी की है। दिनांक 17-05-2020 से सागर
जिले के लिए दिनांक 25-05-2020 तक के संदर्भ में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किये गए है।
1-चाय, नाश्ता, स्वल्पाहार की दुकानें, जूस इत्यादि के ठेले. दुकाने, रेस्टोरेंट, होटल, नाई
की दुकाने, सेलून, स्पा इत्यादि सम्पूर्ण जिले में बंद रहेंगे ।
2- सायंकाल 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक अत्यावश्यक गतिविधियों/कारणों को छोड़कर
समस्त व्यक्तियों का अपने घरों से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा ।
3- सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का. चाहे वे माल से भरे हुए हो अथवा खाली हो,
आवागमन चालू रहेगा।
4- सभी होलसेल व्यापारी रिटेलर्स (खेरची व्यापारियों) को माल की आपूर्ति कर सकेंगे।
5 सभी बैंक, एटीएम खुले रहेंगे।
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6- सागर जिले के समस्त नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्र के बाहर सभी निर्माण कार्य एवं
उद्योग चालू किये जा सकेंगे, किन्तु उक्त कार्यों के संचालक/प्रबंधकों को गृह मंत्रालय
द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाईजेशन एवं अन्य सुरक्षा उपायों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
7- मनरेगा, वनोपज से संबंधित सभी कार्य चालू रहेंगे ।
8- टैक्सी, ऑटो तथा कैब इत्यादि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
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9- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलायें तथा 10
वर्ष से कम आयु के बच्चे अत्यावश्यक आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य संबंधी कारणों के
अलावा घर पर ही रहेंगे।
10- सभी कृषि उपज मंडियां/उप मंडियां संचालित रहेगी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
उपार्जन कार्य सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन कार्यो में संलग्न समस्त एजेंसियां कार्यरत
रहेगी।
11- अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीयनिकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल. इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों दण्डायिका लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
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